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This Article is From Nov 04, 2017

मेघालय उच्च न्यायालय ने मेघालय में 2008-2009 में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की

अदालत ने कहा कि पांच केन्द्रों शिलांग सदर, जोवाई, अम्लारेम, तूरा और दादेन्ग्रे के सभी बेदाग उम्मीदवारों चाहे वे सेवा में हों अथवा नहीं, को नयी चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाए.

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मेघालय उच्च न्यायालय ने मेघालय में 2008-2009 में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
शिलांग: मेघालय उच्च न्यायालय ने 2008-2009 के कथित शिक्षा घोटाला मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ए लिंगदोह सहित कई नेताओं के खिलाफ मामले की आपराधिक पक्ष की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. मेघालय उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश की पीठ ने पांच केन्द्रों की चयन प्रक्रिया रद्द करते हुए उन सभी केन्द्रों की जांच करने के आदेश सीबीआई को दिए हैं जहां शिक्षकों की नियुक्तियां की गईं थीं. मामला मेघालय में 2008-2009 में सरकारी निम्न प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है.

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अदालत ने कहा कि पांच केन्द्रों शिलांग सदर, जोवाई, अम्लारेम, तूरा और दादेन्ग्रे के सभी बेदाग उम्मीदवारों चाहे वे सेवा में हों अथवा नहीं, को नयी चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाए. पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि ने यह मान लिया कि प्रतियोगिता के जरिए जन रोजगार के मसले को अपनी इच्छा और सिफारिशों के जरिए भी पूरा किया जा सकता है.’ ‘हम उस संबंध में कुछ भी कहने से बचते हैं लेकिन इसे कड़ी जांच के लिए जांच एजेंसी पर छोड़ते हैं.’

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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