बंबई हाई कोर्ट (फाइल फोटो).
मुंबई:
बंबई उच्च न्यायालय ने एक गैंगस्टर के घर नोटों की कथित तौर पर गिनती करते पाए गए दो पुलिसकर्मियों के बारे में एक खबर प्रकाशित करने के मामले में एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को खारिज कर दिया है.
‘अकेला’ नाम के तहत लिखने वाले ताराकांत द्विवेदी ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक आलेख में आरोप लगाया था कि ठाणे में एक गैंगस्टर के जन्मदिन समारोह में दो कांस्टेबल, एक निजी ठेकेदार और कुछ अन्य लोग मौजूद थे. द्विवेदी ने एक तस्वीर भी प्रकाशित की थी जिसमें दो पुलिसकर्मी 35 लाख रुपये की गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं. यह राशि गैंगस्टर को उसके जन्मदिन पर मिली थी.
ठेकेदार ने द्विवेदी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
‘अकेला’ नाम के तहत लिखने वाले ताराकांत द्विवेदी ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक आलेख में आरोप लगाया था कि ठाणे में एक गैंगस्टर के जन्मदिन समारोह में दो कांस्टेबल, एक निजी ठेकेदार और कुछ अन्य लोग मौजूद थे. द्विवेदी ने एक तस्वीर भी प्रकाशित की थी जिसमें दो पुलिसकर्मी 35 लाख रुपये की गिनती करते हुए नजर आ रहे हैं. यह राशि गैंगस्टर को उसके जन्मदिन पर मिली थी.
ठेकेदार ने द्विवेदी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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