राधे मां (फाइल फोटो)
मुंबई:
स्वयं-भू राधे मां को दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। इस मामले में पिछले वर्ष पुलिस ने राधे मां से पूछताछ की थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
कांदीवली पुलिस ने स्थानीय अदालत में जो आरोपपत्र दाखिल किया है उसमें सुखविन्दर कौर उर्फ राधे मां का नाम नहीं है। अधिकारी ने कहा, ‘‘चूंकि हमें कौर के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए उसे मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।’’
पुलिस का कहना है कि हालांकि इस मामले में शिकायत करने वाली महिला के पति और ससुराल वालों सहित छह लोगों को आरोपी बनाया गया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपपत्र 10 दिन पहले दायर किया गया है।
पिछले वर्ष 32 वर्षीय महिला ने अपने ससुराल के लोगों और राधे मां के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि राधे मां ने उसके ससुराल वालों को उकसाया था। बाद में पुलिस ने इस संबंध में राधे मां से पूछताछ भी की थी। हालांकि उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज किया था। इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने उसे अंतरिम जमानत भी दे दी थी।
कांदीवली पुलिस ने स्थानीय अदालत में जो आरोपपत्र दाखिल किया है उसमें सुखविन्दर कौर उर्फ राधे मां का नाम नहीं है। अधिकारी ने कहा, ‘‘चूंकि हमें कौर के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए उसे मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।’’
पुलिस का कहना है कि हालांकि इस मामले में शिकायत करने वाली महिला के पति और ससुराल वालों सहित छह लोगों को आरोपी बनाया गया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपपत्र 10 दिन पहले दायर किया गया है।
पिछले वर्ष 32 वर्षीय महिला ने अपने ससुराल के लोगों और राधे मां के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि राधे मां ने उसके ससुराल वालों को उकसाया था। बाद में पुलिस ने इस संबंध में राधे मां से पूछताछ भी की थी। हालांकि उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज किया था। इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने उसे अंतरिम जमानत भी दे दी थी।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Radhe Maa, Radhe Maa Dowry Harassment Case, राधे मां, राधे मां दहेज उत्पीड़न केस, सुखविन्दर कौर उर्फ राधे मां