प्रतीकात्मक फोटो.
मुंबई:
आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की तरफ से लड़ने के लिए इराक जाकर लौटे आरिब मजीद पर आरोप तय करने की तारीख टल गई है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की मांग पर तारीख टाल दी गई है.
दरसअल एनआईए की विशेष अदालत ने आरिब पर से यूएपी ए की धारा 38 और 20 को हटा दिया है. जिसे एनआईए ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस पर सुनवाई बाकी है. आरोप तय करने के लिए अब 13 अप्रैल की तारीख तय की गई है. धारा 38 आतंकी संगठन का सदस्य होने और धारा 20 आतंकी संगठन का सदस्य होने पर सजा से जुड़ी है.
मई 2014 में कल्याण से चार युवक जियारत के लिए इराक गए थे. बाद में पता चला कि वे अचानक गायब हो गए. लड़कों के ग्रुप से गायब होने की खबर मिलते ही महाराष्ट्र एटीएस हरकत में आ गई. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी जांच शुरू की और फिर उनमें से एक आरिब मजीद को नवंबर 2014 में भारत वापस लाने में सफल रही.
दरसअल एनआईए की विशेष अदालत ने आरिब पर से यूएपी ए की धारा 38 और 20 को हटा दिया है. जिसे एनआईए ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी है. इस पर सुनवाई बाकी है. आरोप तय करने के लिए अब 13 अप्रैल की तारीख तय की गई है. धारा 38 आतंकी संगठन का सदस्य होने और धारा 20 आतंकी संगठन का सदस्य होने पर सजा से जुड़ी है.
मई 2014 में कल्याण से चार युवक जियारत के लिए इराक गए थे. बाद में पता चला कि वे अचानक गायब हो गए. लड़कों के ग्रुप से गायब होने की खबर मिलते ही महाराष्ट्र एटीएस हरकत में आ गई. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भी जांच शुरू की और फिर उनमें से एक आरिब मजीद को नवंबर 2014 में भारत वापस लाने में सफल रही.
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