Coronavirus: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने विदेशी या घरेलू पर्यटन स्थलों पर समूह यात्रा कराने से टूर ऑपरेटरों को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है. एक अधिकारी ने बताया कि अगर कोई टूर ऑपरेटर (Tour operators) आदेश की अवहेलना करते हुए पाया गया तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (आदेश की अवहेलना करना) के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने आदेश में कहा कि लोगों की जिंदगी, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालने से रोकने के लिए, पुलिस आयुक्त के तहत आने वाले इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 (Section 144) के तहत हम आदेश जारी करते हैं कि निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा घरेलू या विदेश के लिए लोगों की समूह यात्रा आदि पर रोक होगी. पुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने कहा, “हमने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए यह आदेश जारी किया है. यह टूर ऑपरेटरों को लोगों के समूह को किसी भी यात्रा पर ले जाने से रोकेगा.”
उन्होंने कहा, “यह मानव जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने से रोकने के उद्देश्य से एक बहुत ही विशिष्ट आदेश है. यह 31 मार्च तक लागू रहेगा. इससे सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी होने वाले नियमित आदेश को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए.”
उन्होंने कहा, “अगर कोई ऑपरेटर लोगों को यात्रा पर ले जाना चाहता है तो उसके लिए उसे पुलिस आयुक्त के कार्यालय से इजाजत लेनी होगी. अगर कोई आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उसे सीआरपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा.”
पुलिस की तरफ से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर अशोक ने बताया, “हम पहले ही अपने कार्यालयों से कह चुके हैं कि लोगों से हाथ मिलाने से बचें और नमस्ते करें.” उन्होंने कहा, “हमने मास्क बांटें हैं और अपने थानों को सेनेटाइज़ (साफ) किया है.”
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