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This Article is From Sep 05, 2019

खुले में पशु छोड़ने पर हो सकती है 6 माह की सजा, आवारा पशुओं से निपटने के लिए उठाया गया कदम

राजगढ़  के जिला प्रशासन ने खुले में पशु छोड़ने पर पशु मालिकों को छह माह तक की जेल की सजा देने के निर्देश जारी किए हैं. मध्य प्रदेश में खुले में छोड़े जाने वाले पशु मुसीबत बने हुए हैं.

खुले में पशु छोड़ने पर हो सकती है 6 माह की सजा, आवारा पशुओं से निपटने के लिए उठाया गया कदम
राजगढ़ में खुले में पशु छोड़ने पर छह माह तक की जेल की सजा हो सकती है.
राजगढ़:

राजगढ़  के जिला प्रशासन ने खुले में पशु छोड़ने पर पशु मालिकों को छह माह तक की जेल की सजा देने के निर्देश जारी किए हैं. मध्य प्रदेश में खुले में छोड़े जाने वाले पशु मुसीबत बने हुए हैं. उनकी वजह से कई स्थानों पर दुर्घटनाओं के मामले सामने आने पर इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी निधि निवेदिता द्वारा पशुपालकों के विरुद्घ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं. जिले की सड़कों पर घूमते लावारिस पशुओं से हो रही दुर्घटनाओं एवं गौ-वंश को हो रही परेशानियों को देखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं.  

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इसके तहत पशुओं को खुला छोड़ने पर पशु मालिकों को जुर्माने के साथ ही छह माह तक के कारावास की सजा भी सुनाई जाएगी. राजगढ़ जिले में लावारिस घूमते गो वंश व अन्य मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. इसका मुख्य कारण पशु मालिकों द्वारा अपने मवेशियों को खुले में छोड़ना है. जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मवेशियों, गायों को सड़क पर खुला न छोड़ें. पशुओं को अवैध तौर पर कहीं लेकर नहीं जाया जाएगा. इसके साथ ही पशुपालकों को पशुओं को चराते समय यातायात अवरुद्घ नहीं करने की हिदायत भी दी गई है. निर्देश की अवहेलना करने पर धारा-188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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