राजेंद्र चतुर्वेदी पर 8 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
भोपाल:
मध्य प्रदेश के भोपाल में एक स्थानीय विशेष अदालत ने गुरुवार को पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी को रिश्वत लेने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई है. राजेंद्र चतुर्वेदी पर अतिरिक्त महानिदेशक (जेल) रहते हुए जेल वॉर्डन्स की भर्ती के लिए घूस लेने का आरोप है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस पांडेय ने सजा सुनाते हुए उन पर 8 लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
चतुर्वेदी ने कथित रूप ले 1 जनवरी से 26 मई 2003 के बीच कुछ लोगों को जेल वॉर्डन नियुक्त करने का झूठा वादा करते हुए 12 लाख रुपए से ज्यादा की रिश्वत ली थी. 2006 में उनके खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज की गई थी.
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