- महाराष्ट्र के मालेगांव में 51 वर्षीय गुणरत्न अरविंद पखाले ने 11 साल की चार लड़कियों के साथ अश्लील हरकत की है
- आरोपी ने गांधी नगर इलाके में अपनी बेटी की सहेलियों को घर की दूसरी मंजिल पर ले जाकर अपराध किया था
- लड़कियों ने डर के मारे घटना की जानकारी अपने परिवारवालों को दी और परिजन आरोपी के घर गए थे
महाराष्ट्र के वाशिम जिले के मालेगांव शहर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां 11 साल की चार लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करने का मामले में 51 वर्षीय शख्स को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि मालेगांव शहर के गांधी नगर इलाके में रहने वाले 51 वर्षीय गुणरत्न अरविंद पखाले ने अपनी 11 साल की बेटी की चार सहेलियों को घर की दूसरी मंजिल पर ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकत की.
अश्लील हरकत से लड़कियां बेहद डर गईं
सहेली के पिता द्वारा की गई अश्लील हरकत से लड़कियां बेहद डर गईं. घटना के बाद डरी हुई लड़कियों ने रोते हुए किसी तरह यह पूरी बात अपने परिवारवालों को बताई. इसके बाद गुस्से में परिजन आरोपी के घर गए, तो आरोपी पखाले ने अपनी जेब में छिपाए हुए स्टील के धारदार हथियार से अचानक हमला कर दिया. इस हमले में पीड़ित लड़की का रिश्तेदार आदित्य नाइकवाड़े गंभीर रूप से घायल हो गया है. उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
बंद कमरे में क्या अश्लील हरकत की?
वाशिम जिले के मालेगांव पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत यह घटना गांधीनगर के वार्ड नंबर 5 में हुई. गुरुवार को दोपहर 3 बजे, 51 वर्षीय आरोपी गुणरत्न अरविंद पखाले ने अपने घर में अपनी 11 वर्षीय बेटी की चार सहेलियों, जिनकी उम्र भी 11 साल थी, उनके साथ छेड़छाड़ और अश्लील कृत्य (जैसे कमर, पेट, छाती को छूना और कपड़े खींचना) जैसी हरकत कीं. यह सब तब हुआ जब लड़कियां उनकी बेटी के साथ खेलने आई थीं. पीड़ित लड़की के रिश्तेदार दुर्गादास धृतराव नाइकवाड़े के अनुसार, लड़कियों ने रोते हुए यह बात अपने परिवार वालों को बताई. इसके बाद, शाम 7 बजे लड़कियों के माता-पिता और रिश्तेदार आरोपी के घर उससे सवाल-जवाब करने गए.
परिजनों से गाली-गलौज भी की
आरोपी गुणरत्न पखाले ने लेडीज के साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें गाली-गलौज दी. जब रिश्तेदार दुर्गादास नाइकवाड़े ने बीच-बचाव किया और उन्हें रोका, तो आरोपी ने लोहे की चॉक (लोखंडी कंपासमधील चॉक) और वॉल पुट्टी लगाने वाली पट्टी से उन पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी ने नाइकवाड़े की पीठ पर पाइप से मारा और फिर उन्हें गिराकर चॉक और धातु के टुकड़े से उनकी गर्दन/छाती (नड्डी) के पास गंभीर वार किया. नाइकवाड़े को घायल देखकर और खून बहता देख, आरोपी भागकर घर के अंदर चला गया. पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 352, 504 के साथ-साथ POCSO अधिनियम की धारा 8 और विनयभंग के तहत अपराध क्रमांक 616/25 दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अपराध में इस्तेमाल हथियार भी जब्त कर लिया है. आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.
पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज
पीड़ित परिवारों की शिकायत पर मालेगांव पुलिस ने आरोपी गुणरत्न पखाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की गंभीर धाराओं के साथ पॉस्को (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया गया है और घायल हुए शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है. उसके गले के पास वार किया गया था. हालांकि, अब वह ठीक है.
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