राजधानी भोपाल के रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध कमर्शियल कारोबार पर आखिरकार नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद सोमवार 31 अगस्त से निगम की 6 टीमें शहर के अलग-अलग हिस्सों में सीलिंग कर रही हैं. कार्रवाई के दौरान कई जगह विरोध भी हुआ, तो कहीं व्यापारी संघ हाथ जोड़कर कार्रवाई रोकने की गुहार लगाता नजर आया. हंगामे की आशंका पर मिसरोद, हबीबगंज, रातीबड़, कोहेफिजा, गोविंदपुरा, ऐशबाग और कोलार समेत 11 थानों की पुलिस तैनात की गई है.
कोलार से हुई शुरुआत, फिर अरेरा और 10 नंबर तक पहुंची टीमें
नगर निगम के अमले ने पहली कार्रवाई कोलार के सर्वधर्म कॉलोनी में एक अपार्टमेंट में चल रहे होटल को सील कर की. इसके बाद अरेरा कॉलोनी, 10 नंबर मार्केट और हबीबगंज में एक के बाद एक कार्रवाई की गई. अरेरा कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और निगम कर्मियों में विवाद हो गया. दुकानदारों का आरोप है कि दुकान पहले से बंद थी, फिर भी सील कर दी गई और सामान निकालने का मौका तक नहीं दिया गया. इसके बाद 10 नंबर मार्केट में करीब 5 दुकानें सील की गई हैं.

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व्यापारियों की चेतावनी - 24 घंटे में नहीं रुकी कार्रवाई तो करेंगे आत्मदाह
भोपाल में क्यों हो रही है सीलिंग?
भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. अगस्त के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया था. कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी स्टे ऑर्डर निरस्त कर दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को है, इससे पहले नगर निगम को एक्शन की रिपोर्ट पेश करनी है.
निगम कैसे रहा कार्रवाई?
नगर निगम ने 26 अगस्त तक कुल 8,264 नोटिस जारी किए थे. नोटिसों के परीक्षण के बाद 30 अगस्त को 24 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम दिया गया. निगम के सर्वे के मुताबिक शहर की रिहायशी कॉलोनियों में करीब 62,550 अवैध व्यावसायिक संस्थान चिन्हित किए गए हैं. सीलिंग के लिए 6 विशेष दल बनाए गए हैं, हर दल में 56 अधिकारी-कर्मचारी हैं. निगम ने नियम बनाया है कि अगर व्यापारी खुद दुकान बंद भी कर देगा तो भी पंचनामा बनाया जाएगा जो बिना कोर्ट की अनुमति नहीं खुलेगा.
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इन 16 इलाकों में हो रही है सीलिंग
- उत्तर विधानसभा: ग्रीन पार्क कॉलोनी, फिरदौस नगर, PGBT रोड, कोहेफिजा
- नरेला: रचना नगर, गौतम नगर, कस्तूरबा नगर, सुभाष नगर
- दक्षिण-पश्चिम: केरवा रोड
- मध्य विधानसभा: अरेरा कॉलोनी, जहांगीराबाद, गिन्नौरी, खानूगांव
- गोविंदपुरा: मिसरोद में शोरूम, फैक्ट्री और गोदाम
- हुजूर: सर्वधर्म बी-सेक्टर और दानिश कुंज
- इन इलाकों में होटल, रेस्टोरेंट, जिम, शादी हॉल, शोरूम और कारखानों को सील किया जा रहा है.
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