बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी(Rabri Devi) ने नाबालिग से बलात्कार मे उम्रकैद की सजा काट रहे विधायक राज बल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी के लिए वोट मांगा है. उन्होंने गुरुवार को नवादा में एक रैली के जरिए विभा यादव को जिताने की अपील की. बलात्कार मामले में फंसने के बाद से राजद ने विधायक राज बल्लभ को पार्टी से निलंबित कर दिया था. मगर इस बार उनकी पत्नी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है. लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने नवादी की रैली में कहा , "सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, जिस तरह राज बल्लभ (रेप के मामले में दोषी) जी को ये लोग फंसाने का काम किया, जेल भेजने का काम किया, यादवों को बदनाम करने का काम किया है... विभा देवी प्रत्याशी हैं, विभा देवी को जिताने का काम करिएगा..."
विधायक सहित छह लोग हुए थे दोषी करार
बिहार के नवादा में साल 2016 में नाबालिग से रेप के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उसपर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. 15 दिसंबर को पटना की एक अदालत ने विधायक सहित छह आरोपियों को मामले में दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की थी. पटना के सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने चार दिसंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. न्यायाधीश सिंह ने शनिवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विधायक सहित सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया था. विशेष लोक अभियोजक कैसर इमाम ने बताया था कि इस मामले में सभी दोषियों को अदालत 21 दिसंबर को सजा सुनाएगी.
Rabri Devi in Nawada: Sabhi logon se meri appeal rahegi, jis tarah se Raj Ballabh (rape convict) ji ko ye log phasane ka kaam kiya, jail bhejne ka kaam kiya, yadavon ko badnaam karne ka kaam kiya hai. Vibha Devi pratyashi hain, Vibha Devi ko jitane ka kaam kariyega(4.4.19) #Bihar pic.twitter.com/aBULtoHoVd
— ANI (@ANI) April 5, 2019
बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेन कुमार ने बताया था कि इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा. नवादा से राजद विधायक राजबल्लभ यादव पर दो साल पहले छह फरवरी, 2016 को पथरा इंगलिश गांव स्थित उनके आवास पर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले की प्राथमिकी घटना के तीन दिन बाद 9 फरवरी को नालंदा जिले के महिला थाने में दर्ज कराई गई थी. इसमें सहयोग करने तथा नाबालिग छात्रा को विधायक के घर तक पहुंचाने वाली नालंदा जिले की सुलेखा देवी, उसकी मां राधा देवी, बहन टुसी देवी, बेटी छोटी व दामाद संदीप सुमन को आरोपी बनाया गया था.
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