कोलकाता:
कोलकाता की एक अदालत ने 'हिट एंड रन' मामले में रविवार को मुख्य आरोपी सांबिया सोहराब की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। इस घटना में यहां एक युवा वायुसेना अधिकारी की मौत हो गई थी। इस मामले में सांबिया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ है।
पुलिस ने कहा कि पूर्व आरजेडी विधायक मोहम्मद सोहराब के छोटे बेटे सांबिया को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। उसे शनिवार रात पार्क सर्कस सेवन प्वॉइंट क्रॉसिंग से गिरफ्तार किया गया। वह अपने ससुराल जा रहा था।
शहर सत्र अदालत के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मृत्युंजय करमाकर ने पूर्व आरजेडी विधायक मोहम्मद सोहराब के छोटे बेटे सांबिया की जमानत याचिका खारिज करके उसे 30 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा।
सांबिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 120 बी (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), 212 (अपराधी को शरण देना) और 427 (नुकसान पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया।
सांबिया के वकील ने उनकी जमानत की गुहार लगाते हुए अदालत से कहा कि प्राथमिकी में कहा गया है कि वायुसेना अधिकारी को कुचलने वाला तेज रफ्तार वाहन कोई 'अज्ञात' व्यक्ति चला रहा था और उनके मुवक्किल ने कोलकाता पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग किया था।
लोक अभियोजक ने कहा कि ड्राइवर का अपराध एक व्यक्ति को टक्कर मारना और उसकी हत्या करना नहीं, बल्कि निषेध क्षेत्र में घुसना भी है, जहां करीब पांच हजार रक्षाकर्मी गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल कर रहे थे।
गौरतलब है कि 13 जनवरी की सुबह तेज रफ्तार ऑडी ने 21 वर्षीय अभिमन्यु गौड को कुचल दिया था और यह वाहन कथित रूप से सांबिया चला रहा था। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक सांबिया से रविवार सुबह पांच बजे तक पुलिस मुख्यालय में संयुक्त आयुक्त (अपराध) देबाशिष बोराल के चैम्बर में पूछताछ की गई।
पुलिस ने कहा कि पूर्व आरजेडी विधायक मोहम्मद सोहराब के छोटे बेटे सांबिया को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। उसे शनिवार रात पार्क सर्कस सेवन प्वॉइंट क्रॉसिंग से गिरफ्तार किया गया। वह अपने ससुराल जा रहा था।
शहर सत्र अदालत के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मृत्युंजय करमाकर ने पूर्व आरजेडी विधायक मोहम्मद सोहराब के छोटे बेटे सांबिया की जमानत याचिका खारिज करके उसे 30 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा।
सांबिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 120 बी (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), 212 (अपराधी को शरण देना) और 427 (नुकसान पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया।
सांबिया के वकील ने उनकी जमानत की गुहार लगाते हुए अदालत से कहा कि प्राथमिकी में कहा गया है कि वायुसेना अधिकारी को कुचलने वाला तेज रफ्तार वाहन कोई 'अज्ञात' व्यक्ति चला रहा था और उनके मुवक्किल ने कोलकाता पुलिस अधिकारियों के साथ सहयोग किया था।
लोक अभियोजक ने कहा कि ड्राइवर का अपराध एक व्यक्ति को टक्कर मारना और उसकी हत्या करना नहीं, बल्कि निषेध क्षेत्र में घुसना भी है, जहां करीब पांच हजार रक्षाकर्मी गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल कर रहे थे।
गौरतलब है कि 13 जनवरी की सुबह तेज रफ्तार ऑडी ने 21 वर्षीय अभिमन्यु गौड को कुचल दिया था और यह वाहन कथित रूप से सांबिया चला रहा था। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक सांबिया से रविवार सुबह पांच बजे तक पुलिस मुख्यालय में संयुक्त आयुक्त (अपराध) देबाशिष बोराल के चैम्बर में पूछताछ की गई।
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