फारूक अब्दुल्ला (फाइल फोटो)
- फारूक अब्दुल्ला पर करोड़ों रुपये गबन करने का आरोप
- CBI ने चार्जशीट दाखिल किया
- बीसीसीआई ने क्रिकेट सुविधाओं के विकास के लिए 112 करोड़ रुपये दिये थे
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नई दिल्ली:
सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) के कोष में कथित अनियमितताओं और गबन के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और तीन अन्य के खिलाफ श्रीनगर की एक अदालत में सोमवार को आरोपपत्र दाखिल किया. एजेंसी ने जेकेसीए के तत्कालीन अध्यक्ष अब्दुल्ला, तत्कालीन महासचिव मोहम्मद सलीम खान, तत्कालीन कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा और जे एंड के बैंक के एक कर्मचारी बशीर अहमद मिसगर पर रणबीर दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और विश्वासघात के आरोप लगाये हैं.
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एजेंसी ने कहा है कि बीसीसीआई ने 2002 से 2011 के बीच राज्य में क्रिकेट सुविधाओं के विकास के लिए 112 करोड़ रुपये दिये थे. सीबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने इस राशि में से 43.69 करोड़ रुपये का गबन कर लिया.
VIDEO: कश्मीर मसले पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर विवाद
बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले साल 9 मार्च को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए कहा कि पुलिस की जांच में तेजी और विश्वसनीयता का अभाव है.
(इनपुट भाषा से)
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एजेंसी ने कहा है कि बीसीसीआई ने 2002 से 2011 के बीच राज्य में क्रिकेट सुविधाओं के विकास के लिए 112 करोड़ रुपये दिये थे. सीबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने इस राशि में से 43.69 करोड़ रुपये का गबन कर लिया.
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बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले साल 9 मार्च को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए कहा कि पुलिस की जांच में तेजी और विश्वसनीयता का अभाव है.
(इनपुट भाषा से)
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