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This Article is From Feb 19, 2013

जाफरी को एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने का आदेश

जाफरी को एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने का आदेश
अहमदाबाद: गुजरात की एक अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी को सोमवार को मामले को बंद करने संबंधी एसआईटी की रिपोर्ट को 15 अप्रैल तक चुनौती देने का आदेश दिया है। रिपोर्ट में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य को पाक साफ करार दिया गया था।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बीजे गणत्र ने जाकिया को आठ हफ्तों के भीतर एसआईटी की मामले को बंद करने संबंधी रिपोर्ट के खिलाफ अपनी विरोध याचिका दायर करने के निर्देश दिए। विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 8 फरवरी, 2012 को यह रिपोर्ट दायर की थी। एसआईटी ने मोदी और अन्य के खिलाफ दंगों में उनकी कथित भूमिका के लिए शिकायत की जांच की थी।

जाकिया ने अपनी वकील एसएम वोरा के माध्यम से अदालत में कहा कि उन्हें मोदी और अन्य के खिलाफ अपनी शिकायत को लेकर एसआईटी की जांच से संबंधित सभी प्रासंगिक सामग्री दी जा चुकी है।

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