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This Article is From Mar 06, 2024

भारत मज़बूत, दुनिया पहचान रही है, गर्व होना चाहिए : भारतीय अर्थव्यवस्था पर SC की बड़ी टिप्पणी

वित्तीय विवाद को लेकर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केरल औऱ केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों को आज शाम 5 बजे एक साथ बैठने और वित्तीय मुद्दों को सुलझाने के लिए कहा है.

भारत मज़बूत, दुनिया पहचान रही है, गर्व होना चाहिए : भारतीय अर्थव्यवस्था पर SC की बड़ी टिप्पणी
नई दिल्ली:

भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि भारत को अब पूरी दुनिया पहचान रही है. कोर्ट ने आगे कहा कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था पर फल-फूर रहा है. जब हम हम देश से बाहर जाते हैं तो यह स्पष्ट होता है. भारत की आर्थिक वृद्धि तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है. हमें इसपर गर्व है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी केरल और केंद्र के बीच वित्तीय विवाद को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान की है. 

केरल और केंद्र आमने सामने

वित्तीय विवाद को लेकर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केरल औऱ केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों को आज शाम 5 बजे एक साथ बैठने और वित्तीय मुद्दों को सुलझाने के लिए कहा है. साथ ही कहा गया है कि बैठक के नतीजे के आधार पर दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आ सकते हैं.सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि मामले के लंबित रहने तक इस विषय पर मीडिया से बात न करें. 

सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा पूरी दुनिया भारत को पहचान रही है. जब भी हम देश से बाहर जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि भारत कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है.और ये सब तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित हैं. हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए. 

वित्त प्रबंधन का है पूरा मामला

केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की है कि केंद्र राज्य सरकार को धन जारी नहीं कर रहा है, जिसके कारण सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. केरल सरकार ने अपने वित्त प्रबंधन के लिए 13,000 करोड़ रुपये जारी करने और अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपये की मांग की है. ये धन विभिन्न प्रकार के करों के रूप में आता है जिसे केंद्र सभी राज्यों को आवंटित करता है. केंद्र ने केरल को उसका हक 13,000 करोड़ रुपये देने को तैयार है, लेकिन अतिरिक्त 15,000 करोड़ रुपये देने को तैयार नहीं है. यह तीसरी बार है जब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से मुद्दों पर आपस में चर्चा करने को कहा है. 

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