दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला कांस्टेबल की याचिका पर दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त एसीपी को नोटिस जारी किया है। कांस्टेबल ने दुष्कर्म और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एसीपी की गिरफ्तारी की मांग की है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त, दक्षिण जिले के उपायुक्त और सेवानिवृत्त एसीपी राजेंद्र सिंह को नोटिस जारी कर 17 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
महिला कांस्टेबल ने राजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी और मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीअई) को स्थानांतरित करने की मांग की है। उसने साथ ही कहा है कि दिल्ली पुलिस पूर्व एसीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।
महिला कांस्टेबल ने अपनी याचिका में कहा कि वह राजेंद्र सिंह को 1994 से जानती है जब वह हौजखास थाने में एसएचओ थे और उस दौरान वह यहां कांस्टेबल थी।
याचिका में उसने कहा कि एसीपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने कहा कि एसीपी ने उससे कहा था कि वह तलाकशुदा है और वह उससे शादी करेगा। बाद में उसे पता चला कि एसीपी अपनी पत्नी के साथ रह रहा है।
42 वर्षीय महिला कांस्टेबल ने कहा कि पिछले वर्ष एसीपी उसे चंडीगढ़ ले गया और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। महिला का कहना है कि एसीपी ने उसे धमकी भी दी है।
महिला ने कोटला मुबारकपुर में सात जुलाई को प्राथमिकी दर्ज करवाई।
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