पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन की याचिका पर केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
एजी पेरारिवलन ने याचिका दाखिल कर इस मामले में आपराधिक साजिश की जांच कराने की मांग की है. पेरारिवलन ने याचिका दाखिल कर पूरे मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है.
टाडा कोर्ट ने एजी पेरारिवलन को राजीव गांधी की हत्या का दोषी माना था और फांसी की सजा सुनाई थी. इसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था. हालांकि बाद में दया याचिका के निपटारे में हुई देरी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने फांसी को सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था.
एजी पेरारिवलन ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी ने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की है और कई लोगों के खिलाफ मामले को बंद कर दिया है जो किसी न किसी तरह से हत्यारों को मदद देने में शामिल थे. जांच एजेंसी को लिट्टे के अलावा भी अन्य संगठनों की तहकीकात करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं की.
एजी पेरारिवलन ने याचिका दाखिल कर इस मामले में आपराधिक साजिश की जांच कराने की मांग की है. पेरारिवलन ने याचिका दाखिल कर पूरे मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है.
टाडा कोर्ट ने एजी पेरारिवलन को राजीव गांधी की हत्या का दोषी माना था और फांसी की सजा सुनाई थी. इसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था. हालांकि बाद में दया याचिका के निपटारे में हुई देरी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने फांसी को सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था.
एजी पेरारिवलन ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी ने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की है और कई लोगों के खिलाफ मामले को बंद कर दिया है जो किसी न किसी तरह से हत्यारों को मदद देने में शामिल थे. जांच एजेंसी को लिट्टे के अलावा भी अन्य संगठनों की तहकीकात करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं की.
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