वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस: दोषी वलीउल्लाह को कोर्ट सोमवार को सुनाएगी सजा, साल 2006 का है मामला

वलीउल्लाह की तरफ से वाराणसी में कोई भी वकील लड़ने को तैयार नहीं हुआ, इसके बाद मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुनवाई के लिए ग़ाज़ियाबाद कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था.

वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस: दोषी वलीउल्लाह को कोर्ट सोमवार को सुनाएगी सजा, साल 2006 का है मामला

कोर्ट ने दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिलने के मामले में भी वल्लीउल्लाह को दोषी ठहराया है

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में साल 2006 में हुए सीरियल धमाकों के मामले में दोषी वलीउल्लाह को गाजियाबाद की कोर्ट सोमवार को सजा सुनाएगी. 16 साल पुराने वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में गाजियाबाद कोर्ट ने वल्लीउल्लाह को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने धमाकों के 2 मामलों में वल्लीउल्लाह को दोषी माना है, वहीं एक में बरी कर दिया है. इस मामले के आरोपी वल्लीउल्लाह को शनिवार दोपहर को जिला अदालत में पेश किया गया. दोपहर 3.30 बजे जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने बनारस के संकट मोचन मंदिर में हुए ब्लास्ट के मामले में वल्लीउल्लाह को दोषी ठहराया. धमाके से 7 लोगों की मौत हुई थी.

कोर्ट ने दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिलने के मामले में भी वल्लीउल्लाह को दोषी ठहराया. यहां बम फटने से पहले ही ढूंढ निकाला गया था. तीसरे मामला रेलवे कैंट पर बम विस्फोट का था. यहां नौ लोग मारे गए थे. इस मामले में सबूतों के अभाव में वल्लीउल्लाह को बरी कर दिया है. कोर्ट में 23 मई को वाराणसी सीरियल धमाकों की सुनवाई पूरी हो गई थी,7 मार्च 2006 को वाराणसी में संकटमोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर बम धमाके हुए थे. इसके अलावा दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था.इन बम धमाकों में 16 लोग मारे गए थे जबकि 76 लोग घायल हो गए थे.

वलीउल्लाह की तरफ से वाराणसी में कोई भी वकील लड़ने को तैयार नहीं हुआ, इसके बाद मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुनवाई के लिए ग़ाज़ियाबाद कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. पुलिस की जांच में पता चला था कि इन तीनों धमाकों में पांच आतंकियों का हाथ है. इनमें से एक आतंकी मौलाना जुबेर ब्लास्ट के अगले ही साल एलओसी पर सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था. 5 अप्रैल 2006 को पुलिस ने  प्रयागराज के फूलपुर के रहने वाले वलीउल्लाह को लखनऊ में गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने वली उल्लाह के कब्जे से एक पिस्टल, बाइक और आरडीएक्स ,डिटोनेटर भी बरामद किये थे.इन धमाकों में शामिल अन्य तीन आतंकियों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है.  अभियोजन की तरफ से जीआरपी कैंट धमाके में 53, संकट मोचन धमाके में 52 और दशाश्वमेध घाट मामले में 42 गवाह पेश किए गए.पुलिस ने सबूतों के साथ कोर्ट को बताया कि संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर धमाके की साजिश रचने में वलीउल्लाह का ही हाथ था. पुलिस ने वलीउल्लाह के संबंध आतंकी संगठन से भी बताए थे.

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