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This Article is From Dec 16, 2019

उन्नाव रेप केस : कुलदीप सेंगर को सजा या राहत, कुछ देर में होगा फैसला, पीड़िता को इंसाफ की आस

उन्नाव रेप मामले (Unnao Rape Case) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित किए जा चुके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) के खिलाफ दिल्ली की अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी.

उन्नाव रेप केस : कुलदीप सेंगर को सजा या राहत, कुछ देर में होगा फैसला, पीड़िता को इंसाफ की आस
कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी से निष्कासित किया जा चुका है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

उन्नाव रेप मामले (Unnao Rape Case) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित किए जा चुके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) के खिलाफ दिल्ली की अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी. दोपहर तीन बजे फैसला आने की उम्मीद है. सेंगर पर अपहरण और हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं. केस की सुनवाई खत्म होने के बाद जिला जज धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वह 16 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएंगे. सु्प्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस केस को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था. ट्रांसफर होने के बाद 5 अगस्त से रोजाना इस मामले की सुनवाई हो रही थी.

पीड़िता को अगवा कर रेप का यह मामला साल 2017 का है. उस समय पीड़िता नाबालिग थी. विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर यह आरोप लगे. शशि सिंह इस केस में सह आरोपी हैं. शशि ही पीड़िता को सेंगर के पास लेकर गई थीं. सेंगर चार बार से उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से विधायक चुने जा रहे हैं. 2017 के विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी के टिकट से विधानसभा पहुंचे थे.

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पीड़िता ने न्याय न मिलते देख सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की थी. जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा. 9 अगस्त को अदालत ने सेंगर के खिलाफ आपराधिक साजिश, अपहरण, रेप व POCSO एक्ट की धाराओं में आरोप तय किए थे. पक्ष-विपक्ष के बीच जिरह खत्म होने के बाद अब सोमवार को फैसले की बारी है.

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बताते चलें कि इस साल 28 जुलाई को रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में कार व ट्रक की टक्कर में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई थी. पीड़िता और कार चला रहे उनके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुलदीप सेंगर ने ही यह एक्सीडेंट करवाया था. इस मामले में भी सेंगर व अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी पर दबाव बढ़ा और अगस्त में सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. 10 दिसंबर को दिल्ली कोर्ट ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित रखा और 16 दिसंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की. पीड़िता को अदालत ने सुरक्षा मुहैया कराई है. पीड़ित परिवार दिल्ली में रह रहा है. दिल्ली महिला आयोग उनकी मदद कर रहा है. पीड़िता को उम्मीद है कि अदालत से उसे इंसाफ जरूर मिलेगा.

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