गाड़ी में नावेद को ले जाती पुलिस
नई दिल्ली:
जम्मू-कश्मीर सरकार ने पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी नावेद के विरुद्ध देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में मुकदमा चलाने की गुरुवार को अनुमति दे दी।
उधमपुर के जिलाधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिक के खिलाफ रणबीर दंड संहिता की धारा 121 (देश के खिलाफ जंग छेड़ने) सहित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
मुकदमा चलाने के आदेश में जिलाधिकारी ने कहा, ‘‘संदेह से परे यह साबित हो गया है कि आतंकवादी द्वारा आपराधिक षड्यंत्र का अपराध किया गया है जिसमें रणबीर दंड संहिता की धाराओं 121 और 121-ए के तहत मामला बनता है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘कानून के तहत तय प्रक्रिया का पालन करते हुए अदालत में सीआरपीसी की धारा 196 के तहत सुनवाई की मंजूरी दी जाती है।’’
रणबीर दंड संहिता की धारा 121, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या छेड़ने या प्रयास करने जबकि धारा 121-ए और धारा 121 के तहत दंडनीय अपराध का षड्यंत्र करना है।
सीआरपीसी की धारा 196 राष्ट्र के विरुद्ध अपराध और ऐसा अपराध करने हेतु आपराधिक षड्यंत्र करने के मामले में सुनवाई से संबंधित है।
उधमपुर जिले के समरौली क्षेत्र में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीएसएफ के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले का जवाब देते हुए कांस्टेबल रॉकी तथा सुधेन्दु रॉय शहीद हो गए। उन्होंने ना सिर्फ एक आतंकवादी को मार गिराया बल्कि अपने साथी जवानों की जीवनरक्षा भी की।
घटना में बीएसएफ के दो जवान शहीद हुए और 13 घायल हुए। इस दौरान एक आतंकवादी जीवित भी पकड़ा गया।
इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उच्चस्तरीय टीम कल यहां पहुंची। टीम ने जम्मू के मिरान साहिब में स्थित संयुक्त पूछताछ केन्द्र में आज पूरे दिन आतंकवादी से पूछताछ की।
आतंकवादी ने बताया कि उसने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के दो अलग-अलग मॉड्यूल में प्रशिक्षण लिया है। आज शाम एनआईए की टीम आतंकवादी को किसी अज्ञात स्थान पर ले गई।
उधमपुर के जिलाधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिक के खिलाफ रणबीर दंड संहिता की धारा 121 (देश के खिलाफ जंग छेड़ने) सहित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
मुकदमा चलाने के आदेश में जिलाधिकारी ने कहा, ‘‘संदेह से परे यह साबित हो गया है कि आतंकवादी द्वारा आपराधिक षड्यंत्र का अपराध किया गया है जिसमें रणबीर दंड संहिता की धाराओं 121 और 121-ए के तहत मामला बनता है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘कानून के तहत तय प्रक्रिया का पालन करते हुए अदालत में सीआरपीसी की धारा 196 के तहत सुनवाई की मंजूरी दी जाती है।’’
रणबीर दंड संहिता की धारा 121, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या छेड़ने या प्रयास करने जबकि धारा 121-ए और धारा 121 के तहत दंडनीय अपराध का षड्यंत्र करना है।
सीआरपीसी की धारा 196 राष्ट्र के विरुद्ध अपराध और ऐसा अपराध करने हेतु आपराधिक षड्यंत्र करने के मामले में सुनवाई से संबंधित है।
उधमपुर जिले के समरौली क्षेत्र में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीएसएफ के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले का जवाब देते हुए कांस्टेबल रॉकी तथा सुधेन्दु रॉय शहीद हो गए। उन्होंने ना सिर्फ एक आतंकवादी को मार गिराया बल्कि अपने साथी जवानों की जीवनरक्षा भी की।
घटना में बीएसएफ के दो जवान शहीद हुए और 13 घायल हुए। इस दौरान एक आतंकवादी जीवित भी पकड़ा गया।
इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उच्चस्तरीय टीम कल यहां पहुंची। टीम ने जम्मू के मिरान साहिब में स्थित संयुक्त पूछताछ केन्द्र में आज पूरे दिन आतंकवादी से पूछताछ की।
आतंकवादी ने बताया कि उसने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के दो अलग-अलग मॉड्यूल में प्रशिक्षण लिया है। आज शाम एनआईए की टीम आतंकवादी को किसी अज्ञात स्थान पर ले गई।
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