वेब सीरीज ट्रिपल एक्स सीजन-2 में सैनिकों का कथित रूप से अपमान करने और अश्लीलता फैलाने का आरोप में पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद निर्माता एकता कपूर ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है. दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एकता और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ निचली अदालत से जारी गिरफ्तारी वारंट के साथ साथ कार्रवाई पर रोक लगा दी है. साथ ही शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है. इससे पहले 14 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने निर्माता एकता कपूर को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था आप इस देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं. वेब सीरीज 'XXX' में 'आपत्तिजनक सामग्री' को लेकर दाखिल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर को खरी- खरी सुनाई थी.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म एएलटीबालाजी पर प्रसारित वेब श्रृंखला में सैनिकों का कथित रूप से अपमान करने और उनके परिवारों की भावनाओं को आहत करने के लिए उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था. पीठ ने कहा था कि यह सभी के लिए उपलब्ध है. ओटीटी सामग्री सभी के लिए उपलब्ध है. आप लोगों को किस तरह का विकल्प प्रदान कर रही हैं?
एकता कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, लेकिन इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि मामला जल्द ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. शीर्ष अदालत ने पहले भी इसी तरह के मामले में कपूर को संरक्षण दिया था. सामग्री सदस्यता आधारित है और इस देश में पसंद की स्वतंत्रता है, लेकिन पीठ ने कहा था यह अदालत उन लोगों के लिए काम करती है, जिनके पास आवाज नहीं है. जिन लोगों के पास हर तरह की सुविधाएं हैं, अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता है तो इस आम आदमी की स्थिति के बारे में सोचें. हमने आदेश देखा है और हमें आपत्ति है, हालांकि पहले अदालत जुर्माना लगाना चाहती थी, लेकिन बाद में शीर्ष अदालत ने मामले को लंबित रखा. अदालत ने कहा कि पता लगाया जाए कि हाईकोर्ट में मामले की स्थिति क्या है.
दरअसल, फिल्म निर्माता एकता कपूर की वेब सीरीज ट्रिपल एक्स सीजन-2 में अश्लीलता फैलाने के आरोप में पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एकता कपूर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था. बिहार में बेगूसराय कोर्ट ने बॉलीवुड निर्माता और निर्देशक एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और 28 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था. इस फैसले को एकता कपूर ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी.
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