राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) की प्रमुख रेखा शर्मा को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. मोइत्रा के खिलाफ महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित मामला दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने शुक्रवार को कहा था कि उसने आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के विरुद्ध टिप्पणी करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है.
‘एक्स' पर पोस्ट किये गये एक वीडियो पर टीएमसी सांसद के टिप्पणी करने के कारण यह कदम उठाया गया है. वीडियो में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ के स्थल पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष के पहुंचने को दिखाया गया था जिस पर महुआ ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी भेजा गया है पत्र
एनसीडब्ल्यू ने एक बयान में कहा कि दिल्ली पुलिस में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है और संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि मोइत्रा की टिप्पणी निंदनीय है और एक सांसद होने के नाते यह उनके पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है.
दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस
राष्ट्रीय महिला आयोग से एक शिकायत प्राप्त हुई थी. जिसमें सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सोशल मीडिया साइट एक्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 79, 2023 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
एनसीडब्ल्यू ने पूरे मामले पर क्या कहा?
एनसीडब्ल्यू ने कहा कि यह ‘अभद्र' टिप्पणी न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह गरिमा के साथ रहने के एक महिला के अधिकार का उल्लंघन है. दिल्ली पुलिस को दिये गये आदेश में एनसीडब्ल्यू ने कहा कि गहन विचार-विमर्श के बाद पाया गया कि यह टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है. '' एनसीडब्ल्यू ने कहा कि वह अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और मोइत्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है. एनसीडब्ल्यू ने लिखा, ‘‘मोइत्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और तीन दिन के भीतर आयोग को एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराया जाना चाहिए.''
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