विज्ञापन
This Article is From Apr 19, 2021

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के मामले में दो मई के बाद होगी बैठक

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सीबीआई निदेशक के चयन के लिए नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी दो मई तक उपलब्ध नहीं हैं

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के मामले में दो मई के बाद होगी बैठक
दिल्ली का सीबीआई मुख्यालय.
नई दिल्ली:

सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सीबीआई निदेशक के चयन के लिए नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी दो मई तक उपलब्ध नहीं हैं  इसलिए फिलहाल पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई की बैठक दो मई के बाद ही होगी. केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर बताया है कि अधीर रंजन चौधरी ने डीएओपीटी को बताया है कि वो अभी दो मई तक व्यस्त हैं. सुप्रीम कोर्ट 13 मई को सुनवाई कर सकता है. 

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि एजेंसी में अंतरिम प्रबंध जारी नहीं रह सकता.अदालत ने केंद्र से कहा कि वो जल्द ही निदेशक की नियुक्ति के लिए हाई पावर चयन समिति का गठन करे. केंद्र की ओर से AG ने इसके लिए समय मांगा.  

केंद्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि चयन समिति का गठन दो मई को होगा. फिलहाल पीएम, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई की सुविधा के लिए सबसे वरिष्ठ अफसर को एक्टिंग निदेशक नियुक्त किया गया है . वहीं एसजी तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता कॉमन कॉज पर सवाल उठाया और कहा कि जनहित याचिका के नाम पर इस तरह संस्थान की साख के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. फिलहाल देश में महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे हैं

याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र को अंतरिम आदेश जारी कर कहा जाए कि तुरंत चयन समिति की बैठक बुलाई जाए. सुप्रीम कोर्ट का आलोक वर्मा मामले में आदेश है कि अंतरिम निदेशक नहीं नियुक्त किए जा सकते, ये सही तरीका नहीं है. ये नहीं हो सकता कि फिलहाल सीजेआई के रिटायर होने का इंतजार किया जाए और उन्हें बाईपास किया जाए. 

इससे पहले सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि अभी तक चयन कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है. 

एनजीओ कॉमन कॉज ने याचिका दाखिल की है. कॉमन कॉज ने याचिका में कहा है कि सीबीआई के नियमित निदेशक की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिए जाएं जो कि पीएम, CJI और नेता विपक्ष की चयन समिति द्वारा होनी है. लेकिन सरकार ने फिलहाल अंतरिम/एक्टिंग निदेशक नियुक्त किया है. 

याचिका में कहा गया है कि सीबीआई निदेशक रिषी कुमार शुक्ला दो फरवरी को रिटायर हो चुके हैं. लेकिन सरकार ने प्रवीण सिंन्हा को अंतरिम/ एक्टिंग निदेशक नियुक्त किया है. याचिका में मांग की गई है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया एक या दो महीने पहले शुरू होनी चाहिए. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
CBI Director Appointment, CBI, Supreme Court
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com