तेलंगाना विधायक खरीद-फरोख्त मामले में सीबीआई जांच नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल इस मामले में सीबीआई जांच नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक मामला कोर्ट के सामने है सीबीआई जांच न करे. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 31 जुलाई को होगी. वहीं सुनवाई के दौरान तेलंगाना पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अभी जांच से जुड़े दस्तावेज़ों को सीबीआई को नहीं सौंपा गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, पहले इसपर सुनवाई करेगा. विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले की जांच तेलंगाना हाईकोर्ट ने सीबीआई के हवाले की थी. जबकि राज्य सरकार ने इस मामले में SIT का गठन किया था. राज्य पुलिस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है.
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पिछली सुनवाई में तेलंगाना पुलिस ने कहा था कि जब विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में आरोप बीजेपी के सदस्यों पर है, तो फिर मामले की जांच सीबीआई कैसे कर सकती है जबकि सीबीआई केंद्र के अधीन है. तेलंगाना पुलिस ने कहा था कि आरोप बीजेपी के सदस्यों पर है. इसलिए मामले को सीबीआई को सौंपने से न्याय नहीं हो सकता है.
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