अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Case ) की मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने बांबे हाईकोर्ट में अपनी सफाई दी है. जांच एजेंसी ने शुक्रवार को कोर्ट को बताया कि उसने मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की थी.
बांबे हाईकोर्ट ‘‘मीडिया ट्रायल'' के बारे में जनहित याचिकाओं (पीआईएल) को लेकर सुनवाई कर रही है. अदालत ने कहा कि मीडिया का ‘‘ध्रुवीकरण'' हो गया है. यह उसे नियंत्रित करने का नहीं बल्कि उसके काम में संतुलन कायम करने का सवाल है. सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि अभिनेता की मौत से संबंधित मामलों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय और एनसीबी ने भी कोई सूचना लीक नहीं की थी.
तीनों जांच एजेंसियों ने अपने हलफनामे दिए
अनिल सिंह ने कहा, सभी तीनों केन्द्रीय एजेंसियों ने अदालत में हलफनामे दायर किये थे. इनमें कहा गया था कि जांच-संबंधी किसी भी जानकारी को लीक नहीं किया गया है. किसी भी एजेंसी द्वारा जानकारी लीक करने का कोई सवाल ही नहीं है. जनहित याचिकाओं में मीडिया को अभिनेता की मौत की जांच से संबंधित उनकी कवरेज को नियंत्रित करने के निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है.
जानकारी कैसे लीक हो रही
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि समाचार चैनल संवेदनशील जानकारी प्रसारित कर रहे हैं. इन याचिकाकर्ताओं में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का एक समूह भी शामिल है.याचिकाकर्ताओं ने पूछा था कि चैनलों को इस तरह की जानकारी कैसे मिल रही है. संभवतः जांच एजेंसियां उनकी स्रोत रही होंगी. मामले में पक्षकार केंद्र सरकार, राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण और समाचार चैनलों ने कोर्ट को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक स्वनियामक तंत्र है.
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