मुंबई में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता और बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने शहर के प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए मौजूदा हालात को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया है.
हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) और मुंबई पुलिस के कामकाज पर गहरा असंतोष जताया है. अदालत ने कहा कि हाल ही में हुए त्योहारों और खासकर धार्मिक जुलूसों के दौरान प्रदूषण से जुड़े नियमों की खुलेआम अनदेखी हुई.
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कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सार्वजनिक सड़कों के साथ-साथ अस्पतालों और स्कूलों जैसे 'साइलेंस जोन' में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध के स्पष्ट आदेश पहले से थे. इसके बावजूद हालिया धार्मिक जुलूसों में इन आदेशों का पालन नहीं हुआ और प्रशासन इसे रोकने में पूरी तरह विफल रहा.
स्थिति को काबू में करने के लिए हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से कई सख्त निर्देश जारी किए हैं.
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कोर्ट ने 3 बड़े आदेश दिए
1. सार्वजनिक जगहों पर पटाखों पर पूर्ण रोक: अदालत ने मुंबई की सभी सार्वजनिक सड़कों, तंग गलियों, फुटपाथों और साइलेंस जोन के आसपास पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है.
2. अवैध साउंड सिस्टम पर सख्त एक्शन: बिना संबंधित विभागों की पूर्व अनुमति के साउंड सिस्टम बजाने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
3. पुलिस कमिश्नर को SOP बनाने का आदेश: न्यायालय ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि वे शहर के सभी थानों के प्रभारी अधिकारियों के साथ तत्काल एक उच्च स्तरीय बैठक करें और प्रदूषण व शोर को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करें.
26 अक्टूबर तक मांगी रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने BMC और मुंबई पुलिस कमिश्नर को इन सभी निर्देशों के पालन को लेकर 26 अक्टूबर तक विस्तृत कंप्लायंस रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दिया है. इ
स मामले की अगली सुनवाई भी 26 अक्टूबर को ही होगी, जिसमें तय होगा कि प्रशासन ने आदेशों को जमीन पर कितना लागू किया.
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