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'इस शहर ने बहुत कुछ दिया है, अब आप भी दो', बॉलीवुड सेलेब्रिटी पर क्यों भड़का बॉम्बे हाई कोर्ट?

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता के लिए बॉलीवुड हस्तियों को सरकारी पैसे से भुगतान न किया जाए.

'इस शहर ने बहुत कुछ दिया है, अब आप भी दो', बॉलीवुड सेलेब्रिटी पर क्यों भड़का बॉम्बे हाई कोर्ट?
बॉम्बे हाई कोर्ट.
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मुंबई:

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियानों में हिस्सा लेने के लिए बॉलीवुड हस्तियों को सरकारी पैसे से भुगतान नहीं किया जाना चाहिए.

मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण और नवरात्रि के दौरान पटाखों के इस्तेमाल से जुड़ी एक सुनवाई के दौरान, जस्टिस कुलकर्णी ने यह जानकर नाराजगी जताई कि मशहूर हस्तियां ऐसे अभियानों में शामिल होने के लिए भारी फीस लेती हैं.

जस्टिस कुलकर्णी ने कहा, 'अगर मशहूर हस्तियां मुफ्त में आगे आने को तैयार नहीं हैं, तो उनसे संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर वे फीस मांगते हैं, तो यह पूरी तरह से गलत तरीका है. वे इसी शहर में रहे हैं और उन्हें इस शहर से बहुत कुछ मिला है. अगर वे इस शहर से अपनापन महसूस करते हैं, तो उन्हें कुछ वापस देने के लिए आगे आना चाहिए. इस काम में जनता का पैसा बर्बाद न करें.'

बेंच ने सवाल किया कि जो मशहूर हस्तियां मुंबई पुलिस के सालाना कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं, वे किसी सामाजिक कार्य के लिए 15 मिनट का समय क्यों नहीं निकाल सकतीं? 

कोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर जरूरत पड़े तो मराठी कलाकारों से संपर्क किया जा सकता है, बशर्ते वे बिना कोई फीस लिए इसमें शामिल होने को तैयार हों.

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'सेलेब्रिटी को फ्री में आने के लिए तैयार रहना चाहिए'

सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि कुछ बॉलीवुड हस्तियों ने पहले ही इंस्टाग्राम पर लोगों से पटाखे न फोड़ने की अपील की है. 

कोर्ट ने कहा कि उन्हें सरकार के जागरूकता अभियान में भी मुफ्त में शामिल होने के लिए तैयार रहना चाहिए.

इस बीच, बेंच ने पटाखों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) के उठाए गए कदमों की सराहना की. इनमें अखबारों, टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया पर विज्ञापन देना, और स्कूली छात्रों को पटाखे न फोड़ने की शपथ दिलाना शामिल है.

अदालत ने और क्या कहा?

कोर्ट ने इस मुद्दे से जुड़ी शिकायतों के लिए BMC के हेल्पलाइन नंबर 1916 उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी ध्यान दिया।

हालांकि, बेंच ने जोर देकर कहा कि जागरूकता अभियान सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे लगातार जारी रखा जाना चाहिए. कोर्ट ने झुग्गी-बस्तियों वाले इलाकों में विशेष जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही.

जस्टिस कुलकर्णी ने कहा, 'हम झुग्गी-बस्तियों में रहने वालों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वे रात के 2 बजे तक पटाखे फोड़ते हैं. वहां जागरूकता फैलाने के लिए नगर पार्षदों और प्रमुख नागरिकों की मदद लें.' 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि पटाखे न जलाने के अभियान के लिए बॉलीवुड सितारों पर जनता का पैसा बर्बाद न करें.

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