सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
गोरक्षक मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. कांग्रेस के नेता तहसीन पूनावाला की याचिका पर 7 नवंबर को सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. जिसमें उन्होंने मांग की है कि गोरक्षा दलों पर सलवा जुड़ूम की तर्ज पर पाबंदी लगाई जाए.
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और 6 राज्य सरकारों को अगली सुनवाई में अदालत में पक्ष रखने को कहा है.
याचिका में गोरक्षकों को दिए लाइसेंस भी रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने गोरक्षकों को ट्रकों की चेकिंग के लिए लाइसेंस दिए हुए हैं. गोहत्या के नाम पर गोरक्षक दलों की हिंसा को लेकर देश में बहस का दौर चल रहा है. ऊना में दलितों की पिटाई के बाद इस मामले ने सियासी रूप ले लिया.
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार और 6 राज्य सरकारों को अगली सुनवाई में अदालत में पक्ष रखने को कहा है.
याचिका में गोरक्षकों को दिए लाइसेंस भी रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने गोरक्षकों को ट्रकों की चेकिंग के लिए लाइसेंस दिए हुए हैं. गोहत्या के नाम पर गोरक्षक दलों की हिंसा को लेकर देश में बहस का दौर चल रहा है. ऊना में दलितों की पिटाई के बाद इस मामले ने सियासी रूप ले लिया.
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