गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. SC ने कहा कि यूपी पुलिस पॉवर एंजॉय कर रही है, उसे संवेदनशील होने की जरूरत है. साथ ही कोर्ट ने अनुराग दुबे की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है.
गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अनुराग दूबे के खिलाफ पुलिस ने कई मामले दर्ज किया है और वो इसलिए जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने से बच रहा है, क्योंकि उसे डर है कि पुलिस उसके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर देगी. कोर्ट ने यूपी पुलिस के लिए पेश हो रहे वकील से पूछा कि आप कितने मामले दर्ज करेंगे? आप अपने डीजीपी को बताएं कि हम कड़ा आदेश पारित कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दुबे को फौरी तौर पर राहत देते हुए यूपी पुलिस को आदेश दिया है कि अग्रिम जमानत पर सुनवाई होने तक अनुराग दुबे की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग दूबे को गिरफ्तारी से राहत देते हुए हुए यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि अगर पुलिस को लगता है कि किसी खास मामले में गिरफ्तारी जरूरी है तो इसके लिए कोर्ट की इजाजत लेनी होगी और कारण बताना होगा.
कोर्ट ने यूपी पुलिस के वकील से ये भी कहा कि अगर पुलिस अनुराग दुबे को कोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार करती है तो संबंधित आधिकारी के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई करेगा.
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