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This Article is From Dec 02, 2016

सुप्रीम कोर्ट का देश की सभी कोर्ट में राष्ट्रीय गान लागू करने की अर्जी पर सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट का देश की सभी कोर्ट में राष्ट्रीय गान लागू करने की अर्जी पर सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
  • कोर्ट में राष्ट्र गान की अर्जी की सुनवाई से इंकार
  • नहीं लगता कि इस तरह की अर्जी पर सुनवाई हो : AG
  • बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने यह अर्जी दी थी
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय गान को सुप्रीम कोर्ट समेत सभी कोर्ट में लागू किए जाने की याचिका पहुंची है. कोर्ट ने इस मामले सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. दरअसल इस मामले को लेकर AG मुकुल रोहतगी को बुलाया गया. कोर्ट ने कहा कि पिछला आदेश भी AG की उपस्थिति में दिया था. AG ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस पर सुनवाई हो.

बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में यह अर्जी दी है. उपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है और इसे सभी कोर्ट में शुरू किया जाए.

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय गान, यानी 'जन गण मन' से जुड़े एक अहम आदेश में बुधवार को कहा कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान ज़रूर बजेगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा, तथा सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़ा होना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक देशभक्ति से जुड़ा है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, ध्यान रखा जाए कि किसी भी व्यावसायिक हित में राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके अलावा किसी भी तरह की गतिविधि में ड्रामा क्रिएट करने के लिए भी राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं होगा, तथा राष्ट्रीय गान को वैरायटी सॉन्ग के तौर पर भी नहीं गाया जाएगा.

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