सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2024 के परिणाम जारी करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. दरअसल, शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर इस साल प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद परीक्षा दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई थी.
CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वह अखिल भारतीय परीक्षा को नहीं रोक सकती. लेकिन याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. पीठ ने कहा कि हम इस मामले पर ग्रीष्मावकाश के बाद विचार करेंगे. लेकिन अखिल भारतीय परीक्षा के नतीजों पर रोक नहीं लगा सकते. याचिका वंशिका यादव ने दायर की है.
याचिका के अनुसार, राजस्थान में NEET स्नातक परीक्षा के दौरान, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों की रिपोर्टों से पता चला कि परीक्षा की तारीख से पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि पटना में अधिक चिंताजनक घटनाएं देखी गई हैं, जहां राज्य पुलिस द्वारा कई व्यक्तियों को उक्त परीक्षा से एक दिन पहले प्रश्न पत्र प्राप्त करने की विश्वसनीय जानकारी पर गिरफ्तार किया गया है. पटना में आर्थिक और साइबर अपराध प्रभाग ने जांच संभाली और पाया कि प्रथम दृष्टया, लीक एक संगठित गिरोह द्वारा किया गया था. जांच के बाद 13 आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है.
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