विज्ञापन
This Article is From Dec 07, 2020

रिपब्लिक टीवी और अर्नब को राहत नहीं, SC का FIR रद्द करने और जांच CBI को सौंपने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

याचिका में कहा गया था कि सभी एफआईआर रद्द की जाएं और सभी मामलों को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाए. इसके अलावा, कोई संपादकीय और अन्य कर्मचारी महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाएं. 

रिपब्लिक टीवी और अर्नब को राहत नहीं, SC का FIR रद्द करने और जांच CBI को सौंपने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

रिपब्लिक टीवी (Republic TV) और अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ सभी एफआईआर (FIR) को रद्द करने और जांच को सीबीआई (CBI) को ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह याचिका प्रकृति में महत्वाकांक्षी है. 

कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे और केस को सीबीआई को हस्तांतरित कर दे. बेहतर है कि आप इसे वापस ले लें. याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है. 

याचिका में कहा गया था कि सभी एफआईआर रद्द की जाएं और सभी मामलों को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाए. इसके अलावा, कोई संपादकीय और अन्य कर्मचारी महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाएं. 

वीडियो: अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत

  

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Previous Article
प्रियंका गांधी ने वायनाड से किया नामांकन, सोनिया-राहुल भी रहे साथ, जानिए मुकाबले में कौन 
रिपब्लिक टीवी और अर्नब को राहत नहीं, SC का FIR रद्द करने और जांच CBI को सौंपने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार
अयोध्या विवाद के समाधान के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी: CJI चंद्रचूड़
Next Article
अयोध्या विवाद के समाधान के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी: CJI चंद्रचूड़
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com