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This Article is From Aug 07, 2020

SC ने अर्द्धनग्न तस्वीर को लेकर एक्टिविस्ट से कहा, 'यह अश्लीलता है', बेल देने से किया इंकार

सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो क्लिप पर हंगामा मचने के बाद फातिमा के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दो शिकायतें दर्ज की गईं थी.

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SC ने अर्द्धनग्न तस्वीर को लेकर एक्टिविस्ट से कहा, 'यह अश्लीलता है', बेल देने से किया इंकार
नई दिल्ली:

सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने को लेकर चर्चा में रहीं महिला कार्यकर्ता रेहाना फातिमा (Rehana Fathima) को सुप्रीम कोर्ट अग्रिम जमानत देने से अदालत ने इनकार किया कर दिया. जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि उनकी तस्वीर अश्लीलता फैला रही है और ऐसी तस्वीरों से बढ़ते बच्चों में देश की संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ेगा. बता दें कि महिला एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी.  याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की गई थी.  केरल हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. दअरसल सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो क्लिप पर हंगामा मचने के बाद फातिमा के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दो शिकायतें दर्ज की गईं थी.

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इन वीडियोज में उनके नाबालिग बेटे और बेटी को उनके अर्ध नग्न शरीर पर पेंटिंग करते देखा गया था. उन्होंने हैशटैग बॉडीआर्ट और पॉलिटिक्स के साथ यह वीडियो पोस्ट की थी. इस पर आपत्ति जताते हुए, केरल स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पुलिस को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कहा था.

शिकायत के बाद, उन्होंने हाई कोर्ट में एक अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. जिसे अदालत ने 24 जुलाई को खारिज कर दिया था और कहा है कि पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है. हाईकोर्ट ने फातिमा की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था कि वो तो बच्चों में जागरुकता फैलाने के लिए ये सब कर रही थी.

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हाईकोर्ट ने कहा कि वो अपने विवेक से कहीं से भी मानने को तैयार नहीं हैं कि ये अश्लीलता नहीं है जिसमें वादी ने नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया.

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सबरीमाला मंदिर पर चढ़ाई करने वाली रेहाना के घर तोड़फोड़

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