सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सबरीमाला में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे (Sabarimala Case) को लेकर दाखिल की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इसे 7 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक यह फैसला 3-2 के बहुमत से हुआ. अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC के फैसले सभी के लिए बाध्यकारी हैं और 2018 का फैसला बरकरार रहेगा. आपको बता दें कि सबरीमाला मामले में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फरवरी में बहस पूरी कर ली थी.
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इसके बाद कोर्ट ने याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. इन याचिकाओं में शीर्ष कोर्ट के 2018 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी. 2018 का फैसला सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत देता है. बता दें कि पीठ ने केरल सरकार, त्रावणकोर देवासम बोर्ड (टीडीबी), नायर सर्विस सोसाइटी व अन्य सहित सभी पक्षों को सुना था. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह यह आदेश देगी कि फैसले पर पुनर्विचार किया जाए या नहीं.
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