विज्ञापन
This Article is From Jan 16, 2018

खाप पंचायत पर SC सख्त, कहा- बालिग लड़के-लड़की को विवाह से नहीं रोक सकती पंचायत

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि पंचायत किसी लड़के या लड़की को समन जारी कर शादी करने से नहीं रोक सकती.

खाप पंचायत पर SC सख्त, कहा- बालिग लड़के-लड़की को विवाह से नहीं रोक सकती पंचायत
सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: खाप पंचायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि पंचायत किसी लड़के या लड़की को समन जारी कर शादी करने से नहीं रोक सकती. उन्होंने कहा कि अगर कोई बालिग लड़के-लड़की को शादी करने से रोकता है तो यह गैरकानूनी है. अगर, बालिग शादी करते हैं तो कोई सोसाइटी, कोई पंचायत, कोई व्यक्ति उन पर सवाल नहीं उठा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया कि इस मुद्दे पर कोई गाइडलाइन जारी कर सकता है.

यह भी पढ़ें: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा- 'खाप पंचायतें समाज की उपयोगी संस्था हैं'

वहीं, केंद्र की ओर से पेश ASG पिंकी आनंद ने कहा कि केंद्र महिलाओं की गरिमा व सम्मान को को लेकर प्रतिबद्ध है और इस संबंध में कानून लेकर आ रही है. ये बिल फिलहाल लोकसभा में लंबित है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट शक्तिवाहिनी संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें ऑनर किंलिंग जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है. 

VIDEO: कौमार्य परीक्षण में फेल हुई लड़की तो पंचायत ने तोड़ दी शादी
इस मामले पर सुनवाई पांच फरवरी को होगी. 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com