
सुप्रीम कोर्ट
- खाप पंचायत को लेकर SC सख्त
- 'बालिग लड़के-लड़की को विवाह से नहीं रोक सकती पंचायत'
- इस मामले पर सुनवाई पांच फरवरी को होगी
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वहीं, केंद्र की ओर से पेश ASG पिंकी आनंद ने कहा कि केंद्र महिलाओं की गरिमा व सम्मान को को लेकर प्रतिबद्ध है और इस संबंध में कानून लेकर आ रही है. ये बिल फिलहाल लोकसभा में लंबित है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट शक्तिवाहिनी संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें ऑनर किंलिंग जैसे मामलों पर रोक लगाने के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है.
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इस मामले पर सुनवाई पांच फरवरी को होगी.
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