विज्ञापन
This Article is From Aug 28, 2017

बिहार में शराब कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, स्टॉक निकालने के लिए और वक्त देने से इनकार

बिहार में शराब के स्टाक के मामले में शराब कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है. कोर्ट ने शराब कंपनियों को बिहार से शराब निकालने के लिए वक्त देने से इंकार कर दिया है.

बिहार में शराब कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, स्टॉक निकालने के लिए और वक्त देने से इनकार
शराब कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटकान
  • स्टॉक निकालने के लिए और वक्त देने से इनकार
  • स्टॉक आयात करने की इजाजत मांग रही थी कंपनियां
  • शराब निकालने के लिए 31 जुलाई तक का वक्त दिया था
नई दिल्ली: बिहार में शराब के स्टाक के मामले में शराब कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है. कोर्ट ने शराब कंपनियों को बिहार से शराब निकालने के लिए वक्त देने से इंकार कर दिया है, हालांकि बिहार सरकार स्टॉक की सारी शराब को पहले ही नष्ट कर चुकी है.

पढ़ें: बिहार और यूपी में मौसम का कहर जारी, बाढ़ से 583 लोगों की मौत

31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने और वक्त देने से इनकार करते हुए बिहार सरकार को सारी शराब नष्ट करने को कहा था. इसी को लेकर बिहार की कुछ शराब कंपनियां फिर से सुप्रीम कोर्ट आई थी कि जो भी स्टॉक बचा है उसे आयात करने की इजाजत दी जाए. 

पढ़ें: शहरों के बीच से गुजरने वाले हाइवे पर बिक सकती है शराब: सुप्रीम कोर्ट

29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरोध के बावजूद बिहार के गोदामों में रखी शराब निकालने के लिए 31 जुलाई तक की वक्त दिया था. बिहार सरकार की ओर से पेश वकील केशव मोहन ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि सरकार के 31 गोदामों में करीब 2 करोड़ 80 लाख बोतलें रखी गई हैं, जिनमें से सिर्फ 10 लाख बोतलें ही निकाली गई हैं.


इस शराब के स्टॉक की सुरक्षा के लिए सरकार का हर महीने एक करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं. राज्य में शराब रखी होने की वजह से कानून व्यवस्था के खराब होने की आशंका है, लेकिन कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा था कि जब शराब सरकार की सुरक्षा में है तो फिर ये बाहर कैसे बिकेगी. कोर्ट ने कंपनियों से कहा था कि इसके बाद और वक्त नहीं मिलेगा. वहीं कंपनियों का कहना था कि कंपनियों ने शराब को दूसरे राज्यों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Supreme Court, Bihar Liquor
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com