नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने ताज कॉरिडोर मामले में बसपा नेता मायावती, केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
दरअसल, ताज कॉरिडोर मामले में राज्यपाल ने मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जब याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज हो गई तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां अब ये नोटिस जारी किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की अनुमति के बिना ताज कॉरिडोर घोटाला मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर मुकदमा चलाने की मांग करने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा है।
17 करोड़ रुपये के ताज कॉरिडोर घोटाले में जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच मायावती के पुराने कैबिनेट सहयोगी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी नोटिस भेजा है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस मामले में राज्यपाल की इजाजत के बगैर भी केस चल सकता है।
गौरतलब है कि मायावती और बसपा नेता और मायावती के वकील सतीश चंद्र मिश्रा ने अदालत में दाखिल याचिकाओं को राजनीति से प्रेरित होकर उठाया गया कदम बताया है।
दरअसल, ताज कॉरिडोर मामले में राज्यपाल ने मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जब याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज हो गई तो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां अब ये नोटिस जारी किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की अनुमति के बिना ताज कॉरिडोर घोटाला मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर मुकदमा चलाने की मांग करने वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा है।
17 करोड़ रुपये के ताज कॉरिडोर घोटाले में जस्टिस एचएल दत्तू और जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच मायावती के पुराने कैबिनेट सहयोगी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी नोटिस भेजा है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस मामले में राज्यपाल की इजाजत के बगैर भी केस चल सकता है।
गौरतलब है कि मायावती और बसपा नेता और मायावती के वकील सतीश चंद्र मिश्रा ने अदालत में दाखिल याचिकाओं को राजनीति से प्रेरित होकर उठाया गया कदम बताया है।
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