सुप्रीम कोर्ट में आज यूजीसी गाइडलाइंस पर सुनवाई होनी है. इस नियम पर विवाद के बाद शीर्ष अदालत ने 29 जनवरी को शैक्षणिक परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी नियमों पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि ढांचा ‘प्रथम दृष्टया अस्पष्ट' है, इसके ‘बहुत व्यापक परिणाम' हो सकते हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बारे में जवाब भी मांगा था. आज उसी मामले पर सुनवाई होनी है.
गौरतलब है कि यूजीसी द्वारा 13 जनवरी को उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026 को अधिसूचित किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया था. इसमें यूजीसी से संबद्ध सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के सदस्यों वाली समानता समितियों का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया ताकि भेदभाव की शिकायतों का समाधान किया जा सके और समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके.
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