राम जन्मभूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हस्तक्षेप याचिका, कहा-तीसरा पक्ष दखल नहीं दे सकता
राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब इस मामले में कोई भी तीसरी पार्टी हस्तक्षेप नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जो इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भूमि विवाद का मामला है, इसमें कैसे कोई तीसरी पार्टी हस्तक्षेप कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी किसी पार्टी को समझौते के लिए नहीं कह सकती है. यह बात सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कही, जब एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह अयोध्या के दस हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो समझौता चाहता है.
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