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बहुमत से अलग जस्टिस नजीर बोले- व्यापक परीक्षण के बिना लिया गया फैसला, धार्मिक आस्था को ध्यान में रखकर विचार की ज़रूरत
- Thursday September 27, 2018
- NDTVKhabar News Desk
सुप्रीम कोर्ट ने ‘मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं’ के बारे में शीर्ष अदालत के 1994 के फैसले को फिर से विचार के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से गुरुवार को इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच में से 2-1 की बहुमत से यह फैसला लिया गया कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास नहीं भेजा जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला अयोध्या जमीन विवाद से अलग है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तीन जजों में से एक जस्टिस अब्दुल नजीर ने अन्य जजों की राय से अपनी असहमति जताई है. जस्टिस एस अब्दुल नजीर का कहना है कि बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए था मामला.
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राम जन्मभूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हस्तक्षेप याचिका, कहा-तीसरा पक्ष दखल नहीं दे सकता
- Wednesday March 14, 2018
- NDTVKhabar News Desk
राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब इस मामले में कोई भी तीसरी पार्टी हस्तक्षेप नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जो इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भूमि विवाद का मामला है, इसमें कैसे कोई तीसरी पार्टी हस्तक्षेप कर सकती है.
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बहुमत से अलग जस्टिस नजीर बोले- व्यापक परीक्षण के बिना लिया गया फैसला, धार्मिक आस्था को ध्यान में रखकर विचार की ज़रूरत
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सुप्रीम कोर्ट ने ‘मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं’ के बारे में शीर्ष अदालत के 1994 के फैसले को फिर से विचार के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से गुरुवार को इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच में से 2-1 की बहुमत से यह फैसला लिया गया कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास नहीं भेजा जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला अयोध्या जमीन विवाद से अलग है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तीन जजों में से एक जस्टिस अब्दुल नजीर ने अन्य जजों की राय से अपनी असहमति जताई है. जस्टिस एस अब्दुल नजीर का कहना है कि बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए था मामला.
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राम जन्मभूमि मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हस्तक्षेप याचिका, कहा-तीसरा पक्ष दखल नहीं दे सकता
- Wednesday March 14, 2018
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राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब इस मामले में कोई भी तीसरी पार्टी हस्तक्षेप नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जो इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह भूमि विवाद का मामला है, इसमें कैसे कोई तीसरी पार्टी हस्तक्षेप कर सकती है.
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