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This Article is From Jul 06, 2018

मणिपुर मुठभेड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मानवाधिकार उल्लंघनों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिए कि जिन चार मामलों की जांच पूरी हो चुकी है उनकी चार्जशीट 27 जुलाई तक दाखिल करे.

मणिपुर मुठभेड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मानवाधिकार उल्लंघनों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता
भारतीय सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्‍ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मणिपुर में सेना, असम राइफल्स और पुलिस द्वारा कथित न्यायेत्तर हत्याओं और फर्जी मुठभेड़ों के चार मामलों में 27 जुलाई तक अंतिम रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने कहा कि मानवाधिकार उल्लंघनों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वह ‘बड़े पैमाने पर’ नजर आ रहा है और इस मुद्दे को ‘बहुत ज्यादा महत्व’ दिया जाना चाहिये क्योंकि लोगों ने अपनी जिंदगी गंवायी है. न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने यह निर्देश उस समय दिया जब सीबीआई के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अदालत को बताया कि उनकी चार मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और अंतिम रिपोर्ट तैयार हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिए कि जिन चार मामलों की जांच पूरी हो चुकी है उनकी चार्जशीट 27 जुलाई तक दाखिल करे. ये चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में दाखिल की जानी हैं. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई की SIT में NHRC के दो अफसरों शामिल किया जाए. कोर्ट ने कहा है कि ये दो अफसर कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ के इन चार मामलों को छोड़कर बाकी तमाम मामलों की जांच में शामिल रहेंगे. चार्जशीट तैयार करने और दाखिल करने में भी शामिल रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते में SIT को उन मामलों की सूची और ब्योरा तैयार कर अमिक्स क्यूरी को देने को कहा है जो मामले अब सीबीआई की जांच सूची से हटा दिए गए हैं.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की SIT की केस को लेकर प्रगति से असंतोष जताया था. सुप्रीम कोर्ट ने NHRC को कहा था कि अपने तीन सदस्यों को SIT के टीम के पास भेजे जो 17 कथित फर्जी एनकाउंटर में साथ काम करेंगे. सीबीआई की SIT ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ में 42 मामले दर्ज किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई कि इस मामले में जांच सुचारू रूप से नही चल रही है.
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आशीष भार्गव
Senior Editor – Legal News
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Manipur Encounter, Supreme Court
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