- सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को तगड़ा झटका लगा है
- शीर्ष अदालत ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से कर दिया इनकार
- राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका
नाबालिग से रेप मामले में आसाराम को तगड़ा झटका लगा है. आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट के दोषी करार देने के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी. सर्वोच्च अदालत ने फिलहाल मेडिकल के आधार पर अंतरिम जमानत देने से किया इनकार. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में अभी अंतरिम जमानत नहीं देंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि जब जीवन खतरे में हो तो राज्य को सुनने के बाद हम जमानत पर विचार करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आसाराम की उम्रकैद की सजा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगी. कोर्ट ने कहा कि आसाराम का इलाज चलता रहेगा. शीर्ष अदालत अब छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आसाराम की मेडिकल कंडीशन खराब होती है तो अंतरिम जमानत की मांग वाली अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है. राजस्थान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 2 जून को आसाराम को अस्पताल ले जाया गया था और जांच में उनकी जान को कोई तत्काल खतरा नहीं पाया गया.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि आसाराम ने 2013 में दो नाबालिगों के साथ रेप के मामले में दोषी ठहराए जाने और उम्रकैद की सजा मुकर्रर करने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने इस साल मई में इस मामले मे दिए अपने फैसले में सह आरोपियों को बरी करते हुए आसाराम को गैंगरेप और POCSO एक्ट के कुछ प्रावधानों से बरी कर दिया था लेकिन रेप के मामले में दोष साबित होने के लिए पुख्ता सबूत होने का हवाला देते हुए निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था. हाईकोर्ट के इसी फैसले को आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
आसाराम एक प्रभावशाली हैसियत रखता है- SC
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम आसाराम को जमानत नहीं दे सकते. हमें पहले राजस्थान सरकार पक्ष सुनना होगा. आसाराम एक प्रभावशाली हैसियत रखता है, जमानत पर सुनवाई करते हुए हम यह भी देखना होगा. आसाराम के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल 90 साल के हैं. उन्होंने दलील दी कि कोर्ट से ज्यादा सोशल मीडिया ने उन्हें दोषी करार दिया है. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रभावशाली भी हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं