
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
दार्जलिंग और कालिंगपोंग की पहाड़ियों से सुरक्षा बल हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुरक्षाबल की सात कंपनी हटाने की मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि आठ कंपनी वहीं रहेंगी. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि मामले की सुनवाई हाई कोर्ट नहीं करेगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अंतरिम आदेश हैं और कोर्ट ये सुनवाई भी करेगा कि क्या ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकता है या नहीं. इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होनी है. केंद्र सरकार की ओर से ASG मनिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र को भी हालात की चिंता है. ऐसे मामलों की सुनवाई कोर्ट में नहीं होनी चाहिए जिसमें सुरक्षा बलों की संख्या व तैनाती की बात हो.
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बता दें कि दार्जलिंग और कालिंगपोंग की पहाड़ियों से सुरक्षा बल हटाए जाने के फैसले पर कलकत्ता हाई कोर्ट की रोक के ख़िलाफ़ केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि दार्जलिंग की पहाड़ियों से सुरक्षा बल को हटाकर वो जम्मू कश्मीर बॉर्डर सहित दूसरे बॉर्डर पर तैनात करना चाहते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अंतरिम आदेश हैं और कोर्ट ये सुनवाई भी करेगा कि क्या ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकता है या नहीं. इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होनी है. केंद्र सरकार की ओर से ASG मनिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र को भी हालात की चिंता है. ऐसे मामलों की सुनवाई कोर्ट में नहीं होनी चाहिए जिसमें सुरक्षा बलों की संख्या व तैनाती की बात हो.
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बता दें कि दार्जलिंग और कालिंगपोंग की पहाड़ियों से सुरक्षा बल हटाए जाने के फैसले पर कलकत्ता हाई कोर्ट की रोक के ख़िलाफ़ केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि दार्जलिंग की पहाड़ियों से सुरक्षा बल को हटाकर वो जम्मू कश्मीर बॉर्डर सहित दूसरे बॉर्डर पर तैनात करना चाहते हैं.
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