कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने सुनवाई टाल दी . मामले में अब 8 सितंबर को सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें राहुल गांधी के 2014 में दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट को उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सबूत के रूप में माने जाने की मांग को खारिज कर दिया था. 20 सितंबर 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)के पदाधिकारी राजेश कुंटे की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2014 में दिए गए भाषण की ट्रांसक्रिप्ट को उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सबूत के रूप में माने जाने की मांग की गई थी, इस भाषण में उन्होंने कथित तौर पर महात्मा गांधी की हत्या के लिए RSS को दोषी ठहराया था.
कुंटे ने सितंबर 2018 में भिवंडी मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए 2019 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. मजिस्ट्रेट अदालत ने इस तरह के आरोप पत्र को सबूत के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध खारिज कर दिया था. जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की एकल पीठ ने कुंटे की याचिका को खारिज कर दिया. इस भाषण को लेकर 2014 में कुंटे द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था. कुंटे की याचिका के अनुसार, गांधी ने छह मार्च 2014 को एक चुनावी रैली के दौरान भिवंडी में एक भाषण दिया जहां उन्होंने कथित तौर पर कहा कि RSS के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी. इसके बाद संघ की भिवंडी इकाई के सचिव कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था जबकि कांग्रेस नेता ने कहा कि उनके बयान को संदर्भ से कांट छांटकर पेश करना बताया गया है.
दिसंबर 2014 में, राहुल गांधी ने अपने खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उन्होंने उस समय हाईकोर्ट में इस भाषण की प्रतिलिपि प्रस्तुत की थी. कुंटे ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका में कहा था कि राहुल गांधी ने कहीं भी अपने भाषण से इनकार नहीं किया और उन्होंने अपने बचाव में सिर्फ भाषण की परिस्थितियों के बारे में सफाई दी थी.
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