दिल्ली (Delhi) की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में गैंगवार के बाद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया (Gangster Tillu Tajpuria) की हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हत्या को रोकने में विफल रहने के लिए तिहाड़ जेल के अधिकारियो को फटकार लगाई है. कोर्ट ने जेल अधिकारियों से पूछा कि जेल में 4 चाकू कहां से आए हैं? हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन से मामले की स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) मांगी है और जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.
टिल्लू ताजपुरिया के पिता और भाई ने मामले में सीबीआई जांच की मांग के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया और साथ ही अफसरों पर भी टिप्पणी की. हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को आदेश दिया कि वे चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बताएं. जस्टिस जसमीत सिंह ने दिल्ली पुलिस से ताजपुरिया के पिता और भाई को सुरक्षा देने पर विचार करने को कहा है. मामले में अब अगली सुनवाई 25 मई को होगी. इस दौरान तिहाड़ जेल के अधीक्षक को सुनवाई के दौरान मौजूद रहना होगा.
दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक शूटऑउट हुआ था. उसका मास्टरमांइड टिल्लू था. वह तिहाड़ जेल में बंद था. बीते सप्ताह जेल में गैंगस्टरों के दो गुटों में आपस में भिड़ंत हो गई थी. इस दौरान आरोपियों लोहे की ग्रिल से टिल्लू के गल्ले छाती और अन्य जगह वार किए थे. बाद में जेल प्रशासन टिल्लू को अस्पताल ले गया था, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई थी. तिहाड़ जेल में घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी. वहीं, बाद में जेल प्रशासन ने कुछ पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया था.
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