ऋषिराज इससे पहले केरल के तत्कालीन गृहमंत्री को सलामी नहीं देकर भी विवादों में घिर गए थे
कोच्चि:
किसी महिला को खीझ दिलाने वाले तरीके से लगातार 14 सैकंड तक घूरने पर पुरुष को कानून के प्रावधानों के अनुसार जेल हो सकती है. केरल के एक अधिकारी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जबकि प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने इसे चिढ़ पैदा करने वाला बताया है.
प्रदेश के आबकारी आयुक्त ऋषिराज सिंह ने कहा था, 'कानून में प्रावधान है कि किसी महिला को खीझ दिलाने वाले तरीके से लगातार 14 सैकंड तक घूरने वाले पुरुष को जेल की सजा हो सकती है. अगर ऐसा मामला है तो इसका (कानून के संबंधित प्रावधान का) इस्तेमाल किया जाए.' उन्होंने दो दिन पहले यहां एक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह में यह टिप्पणी की.
महिलाओं को उन्हें परेशान करने वाले गुंडा तत्वों से लड़ने की सलाह देते हुए सिंह ने उन्हें यह सुझाव भी दिया कि ऐसे तत्वों से रक्षा के लिए अपने बैग में चाकू और मिर्च का स्प्रे रखें. उन्होंने कहा, 'क्या आपके बैग में चाकू है? क्या आपके पास चिली स्प्रे है?'
सिंह के इन बयानों पर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, वहीं केरल के खेल मंत्री ई पी जयराजन ने इस बयान को 'चिढ़ पैदा करने वाला' बताया. मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, 'बयान चिढ़ पैदा करने वाला है. अगर कोई नौकरशाह ऐसे बयान देता है, जो कानून सम्मत नहीं हैं तो निश्चित रूप से संबंधित मंत्री इसकी पड़ताल करेंगे और जरूरी कदम उठाए जाएंगे.'
सिंह की टिप्पणियों पर सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं आईं. किसी ने लिखा कि कैसा होगा जब कोई व्यक्ति किसी महिला को शादी के प्रस्ताव के बाद उसके घर जाकर देखना चाहता है, लेकिन 14 सैकंड से ज्यादा घूरने के लिए उसे जेल में जाना पड़ेगा.
वहीं एक अन्य प्रतिक्रिया कुछ इस तरह थी, 'तब क्या होगा जब कोई व्यक्ति लगातार 14 सैकंड तक महिला को घूरने के दौरान पलक झपक लेता है.' किसी ने लिखा, 'अगर कोई सनग्लास पहनकर महिला को घूरता है तो क्या?'
गौरतलब है कि ऋषिराज सिंह ने पिछले साल जुलाई में भी एक विवाद को जन्म दिया था, जब उन्होंने त्रिशूर में पासिंग आउट परेड के दौरान केरल के तत्कालीन गृहमंत्री रमेश चेन्निथला को सलामी नहीं दी थी.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
प्रदेश के आबकारी आयुक्त ऋषिराज सिंह ने कहा था, 'कानून में प्रावधान है कि किसी महिला को खीझ दिलाने वाले तरीके से लगातार 14 सैकंड तक घूरने वाले पुरुष को जेल की सजा हो सकती है. अगर ऐसा मामला है तो इसका (कानून के संबंधित प्रावधान का) इस्तेमाल किया जाए.' उन्होंने दो दिन पहले यहां एक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह में यह टिप्पणी की.
महिलाओं को उन्हें परेशान करने वाले गुंडा तत्वों से लड़ने की सलाह देते हुए सिंह ने उन्हें यह सुझाव भी दिया कि ऐसे तत्वों से रक्षा के लिए अपने बैग में चाकू और मिर्च का स्प्रे रखें. उन्होंने कहा, 'क्या आपके बैग में चाकू है? क्या आपके पास चिली स्प्रे है?'
सिंह के इन बयानों पर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, वहीं केरल के खेल मंत्री ई पी जयराजन ने इस बयान को 'चिढ़ पैदा करने वाला' बताया. मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, 'बयान चिढ़ पैदा करने वाला है. अगर कोई नौकरशाह ऐसे बयान देता है, जो कानून सम्मत नहीं हैं तो निश्चित रूप से संबंधित मंत्री इसकी पड़ताल करेंगे और जरूरी कदम उठाए जाएंगे.'
सिंह की टिप्पणियों पर सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाएं आईं. किसी ने लिखा कि कैसा होगा जब कोई व्यक्ति किसी महिला को शादी के प्रस्ताव के बाद उसके घर जाकर देखना चाहता है, लेकिन 14 सैकंड से ज्यादा घूरने के लिए उसे जेल में जाना पड़ेगा.
वहीं एक अन्य प्रतिक्रिया कुछ इस तरह थी, 'तब क्या होगा जब कोई व्यक्ति लगातार 14 सैकंड तक महिला को घूरने के दौरान पलक झपक लेता है.' किसी ने लिखा, 'अगर कोई सनग्लास पहनकर महिला को घूरता है तो क्या?'
गौरतलब है कि ऋषिराज सिंह ने पिछले साल जुलाई में भी एक विवाद को जन्म दिया था, जब उन्होंने त्रिशूर में पासिंग आउट परेड के दौरान केरल के तत्कालीन गृहमंत्री रमेश चेन्निथला को सलामी नहीं दी थी.
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