सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
बाबरी मस्जिद के स्वामित्य की कानूनी लड़ाई हारने के सात दशक बाद शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. शिया वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद पर अपनी दावेदारी जताते हुए यह भी कहा कि मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट शिया वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करेगा.
पढ़ें: राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद: 6 वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
अपनी याचिका में बोर्ड ने यह कहा कि बाबरी मस्जिद मुगल बादशाह बाबर ने नहीं बल्कि उनके मंत्री अब्दुल मीर बकी ने बनवाई थी. बोर्ड का यह भी कहना है कि मीर बाकी ने अपने पैसे से इसका निर्माण कराया था और मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था. चूंकि मीर बाकी शिया मुसलमान था लिहाजा यह शिया वक्फ की संपत्ति है.
VIDEO: अदालत के फैसले को चुनौती
याचिका में कहा गया कि निचली अदालत का यह आदेश गलत है जिसमें बाबरी मस्जिद को शिया वक्फ की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया गया था.
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अपनी याचिका में बोर्ड ने यह कहा कि बाबरी मस्जिद मुगल बादशाह बाबर ने नहीं बल्कि उनके मंत्री अब्दुल मीर बकी ने बनवाई थी. बोर्ड का यह भी कहना है कि मीर बाकी ने अपने पैसे से इसका निर्माण कराया था और मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था. चूंकि मीर बाकी शिया मुसलमान था लिहाजा यह शिया वक्फ की संपत्ति है.
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याचिका में कहा गया कि निचली अदालत का यह आदेश गलत है जिसमें बाबरी मस्जिद को शिया वक्फ की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया गया था.
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