विज्ञापन
This Article is From Oct 16, 2018

स्वयंभू बाबा रामपाल को बच्चे समेत पांच लोगों की हत्या में उम्रकैद की सजा

स्वयंभू बाबा रामपाल (Sant Rampal)  को हत्या के दो मामलों में हिसार की अदालत ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

स्वयंभू बाबा रामपाल को बच्चे समेत पांच लोगों की हत्या में  उम्रकैद की सजा
स्वयंभू बाबा रामपाल को हिसार की अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा.
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
स्वयंभू संत रामपाल को हत्या के मामलों में उम्रकैद की सजा
वर्ष 2014 में चार महिलाओं और एक बच्चे की हुई थी मौत
हिसार की अदालत ने सुनाया फैसला
नई दिल्ली: स्वयंभू बाबा रामपाल (Sant Rampal)  को बच्चे समेत पांच लोगों की हत्या के मामलों में हिसार की अदालत ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. रामपाल को अब मौत तक जेल में ही रहना होगा. रामपाल खुद को आध्यात्मिक गुरु बताता था. रामपाल पर वर्ष 2014 में मुकदमा नंबर 429 दर्ज हुआ था. जिसमे रामपाल समेत 15 लोग आरोपी रहे. यह केस  4 महिलाओं और एक बच्चे की मौत से जुड़ा है. वहीं दूसरा मुकदमा नंबर 430 है जिसमे रामपाल समेत 13 आरोपी हैं. इस केस में एक महिला की मौत हुई थी. इन दोनों मुकदमों में रामपाल समेत 6 लोग ऐसे हैं, जो दोनों मुकदमों में आरोपी हैं. हालांकि यह फैसला हत्या के पांच मामलों में आया है.

यह भी पढ़ें-जूनियर इंजीनियर की नौकरी छोड़ रामपाल बन गए थे 'बाबा'

दरअसल, हिसार में नवम्बर 2014 में रामपाल (Sant Rampal) से जुड़े बरवाला के सतलोक आश्रम (Satlok Ashram Case) में हत्‍या के दो अलग-अलग मामले सामने आए थे.  बीते दिनों कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामपाल को दोषी करार दिया था. उस दिन रामपाल के ऊपर फैसले के मद्देजनर हरियाणा के हिसार शहर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था. गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन ने राम रहीम प्रकरण से सबक लेते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये. हिसार के पंचकुला में राम रहीम पर कोर्ट के फैसले के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और काफी नुकसान हुआ था. 

वीडियो-नक्सलियों से तो नहीं जुड़े रामपाल के तार? 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com