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This Article is From Sep 03, 2016

स्कॉर्पीन डाटा लीक : अदालत ने सभी दस्‍तावेज डीसीएनएस को देने के आदेश दिए

स्कॉर्पीन डाटा लीक : अदालत ने सभी दस्‍तावेज डीसीएनएस को देने के आदेश दिए
प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर
नई दिल्‍ली: न्यू साउथ वेल्स स्थित सर्वोच्च न्यायालय ने अखबार 'द ऑस्ट्रेलियन' को भारत के स्कॉर्पीन पनडुब्बी परियोजना के लीक हुए आकड़ों को और छापने से मना कर दिया है.

फ्रांस की जहाज निर्माता कंपनी, डीसीएनएस ने अपनी वेबसाइट पर गुरुवार को कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को जारी अपने प्रारंभिक आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई अखबार से अपनी वेबसाइट से सामग्री हटाने को कहा गया था. हालांकि वेबसाइट ने प्रारंभिक आदेश के बाद ही सभी सामग्री हटा ली थी.

अखबार ने अपने पास रखे सभी दस्तावेजों को डीसीएनएस के हवाले कर दिया है. हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं." वहीं, इसके साथ ही डीसीएनएस ने डेटा लीक को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. पत्रकार कैमरन स्टीवर्ट, जिन्होंने यह खबर प्रकाशित की थी, ने बुधवार को कहा कि अखबार सभी दस्तावेजों को डीसीएनए के हवाले कर देगी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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