
केरल लव जिहाद केस मे सुप्रीमकोर्ट ने लड़की को पेश करने के लिए कहा है
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
केरल लव जिहाद मामले की SC में सुनवाई
कोर्ट ने लड़की को पेश करने को कहा
एनआईए से पूछा अहम सवाल
लव जिहाद मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 24 साल की लड़की को पिता नियंत्रण में नहीं रख सकता
वक़ील का आरोप था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी केरल जिहाद का मामला उठाया था. जिस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा ने हदिया के पति शफ़ीन के वक़ील दुष्यंत दवे को कहा कि आप अपना केस खुद खराब कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि हम आपको इस बात की इजाजत नही दे सकते क्योंकि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है. कोर्ट ने साफ कहा कि ये मामला पूरी तरह कानूनी है. आपके बहस का ये तरीका स्वीकार नहीं है. हमें बस ये तय करना है कि क्या हाईकोर्ट का शादी रद्द करने का फैसला सही था या नहीं. हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो केवल कानून मसले पर सुनवाई करेंगे.
धर्म परिवर्तन और लव जिहाद से जुड़े एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केरल HC ने कहा था- यह शादी बकवास
इससे पहले केरल लव जिहाद मामले में तीन अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर इस पूरे मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की गई थी. एक अर्जी बिंदू संपत की तरफ से दाखिल की गई है, बिंदू संपत की बेटी निमिषा ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर मुस्लिम युवक से शादी की थी और 2016 से वो गायब है जब वो आतंकवादी संगठन आईएसआईएस जॉइन करने गई थी. दूसरी अर्जी महाराष्ट्र की रहने वाली सुमिता आर्या ने दाखिल की है जिन्होंने आरोप गया है कि उनके पिता और पति द्वारा ज़बरन धर्मांतरण करा कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर किया गया. तीसरी अर्जी तीन वकीलों ने दायर की है शीला देवी, कीर्ति सोलोमन और विष्णु जयपालन. इन्होंने अपनी अर्जी में कहा है कि हदिया का धर्म परिवर्तन का मामला अकेला नहीं है ऐसे कई मामले में जहाँ धर्म परिवर्तन किया गया है. ऐसे में इस मामले की एनआईए से जांच कराई जाए.इससे पहले केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर कहा है कि इस मामले में एनआईए जांच की जरूरत नहीं थी. केरल सरकार ने कहा कि इस मामले में हर पहलुओं पर केरल पुलिस की एसआईटी ने जांच की थी.
वीडियो : SC ने इस मामले में उठाए हैं कई सवाल
क्या है पूरा मामला
दरअसल एक मुस्लिम युवक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट यह सुनवाई कर रहा है. हाईकोर्ट ने उसकी शादी को रद्द करते हुए उसे 'लव जिहाद' की संज्ञा दी थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है. केरल में एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह हुआ. हाईकोर्ट ने शादी को अवैध करार दिया और इसे लव जिहाद की संज्ञा देते हुए लड़की को उसके घरवालों के पास भेज दिया था.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं