विज्ञापन
This Article is From May 11, 2015

सत्यम धोखाधड़ी केस : रामलिंगा राजू, नौ अन्य को मिली बेल, सजा सस्पेंड

सत्यम धोखाधड़ी केस : रामलिंगा राजू, नौ अन्य को मिली बेल, सजा सस्पेंड
फाइल फोटो
हैदराबाद: मेट्रोपोलिटिन सेशन कोर्ट ने करोड़ों रुपये के सत्यम कंप्यूटर एकाउंटिंग घोटाले से जुड़े मामले में सोमवार को कंपनी के संस्थापक बी. रामलिंग राजू और नौ दूसरे आरोपियों को जमानत दे दी तथा उनकी सात साल की सश्रम कारावास की सजा भी निलंबित कर दी।

गौरतलब है कि निचली अदालत ने इस मामले में इन सभी को महीने भर पहले दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके बाद इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

हैदराबाद के विशेष न्यायाधीश (आर्थिक अपराध) एम. लक्ष्मण ने सोमवार को अपने निर्णय में कहा कि राजू व उनके भाई तथा सत्यम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक बी. रामा राजू की सजा के अमल को निलंबित किया जाता है। उन्हें एक-एक लाख रुपये का निजी मुचलका तथा इतनी ही राशि की दो जमानत देने को कहा गया।

अदालत ने अपने आदेश में आरोपियों से जुर्माना राशि का दसवां हिस्सा रिहाई या जमानत की तारीख से चार हफ्तों के अंदर सुनवाई अदालत में जमा कराने को कहा है।

आठ अन्य आरोपियों के मामले में अदालत ने उनकी सजा भी निलंबित कर दी है और उन्हें 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि की दो जमानतों पर जमानत दी है। इन्हें भी अपने जुर्माने की राशि का दसवां हिस्सा चार हफ्तों में दाखिल करवाने को कहा गया है।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
सत्यम कंप्यूटर एकाउंटिंग घोटाला, बी. रामलिंग राजू, बी. रामलिंग राजू को जमानत, Satyam Accounting Fraud, B. Ramlnga Raju, Court Decision On Satyam Scam
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com